उपभोक्ता अदालत ने एसबीआइ पर लगाया 15 हजार का जुर्माना

ब्याज के साथ पेंशन की राशि लौटाने एवं 10 हजार खर्च देने का आदेश मजिरवां कला एसबीआइ ने गलत तरीके से काट लिया था टीडीएस गोपालगंज : उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक के खिलाफ 15 हजार रुपये का जुर्माना तथा 10 हजार रुपये का मुकदमा खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2016 5:15 AM

ब्याज के साथ पेंशन की राशि लौटाने एवं 10 हजार खर्च देने का आदेश

मजिरवां कला एसबीआइ ने गलत तरीके से काट लिया था टीडीएस
गोपालगंज : उपभोक्ता अदालत ने स्टेट बैंक के खिलाफ 15 हजार रुपये का जुर्माना तथा 10 हजार रुपये का मुकदमा खर्च का भुगतान करने का आदेश दिया है. साथ ही काटे गये पेंशन की राशि को ब्याज के साथ भुगतान करने को कहा है. बता दें कि हजियापुर के रहनेवाले केदारनाथ मांझी के पेंशन खाते से मजिरवां कला स्टेट बैंक ने अप्रैल, 2014 से मार्च, 2015 तक 85318 रुपये टीडीएस बता कर काट लिया. जब पेंशन लेने केदारनाथ मांझी पहुंचे तो उन्हें टीडीएस राशि काटे जाने की बात कही गयी.
उन्होंने काफी आरजू-मिन्नत की कि पेंशन की राशि है टीडीएस नहीं लगता, लेकिन बैंक अधिकारियों ने एक नहीं सुना. केदारनाथ मांझी चीफ मैनेजर पटना से भी शिकायत कर भुगतान का आग्रह किया. नाकामी मिलने के बाद उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दाखिल किया गया. दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अध्यक्ष नंदलाल प्रसाद की बेंच ने स्टेट बैंक पर जुर्माना लगाते हुए एक महीने के भीतर निर्धारित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया है. इस अवधि में राशि का भुगतान नहीं होने पर फिर से ब्याज देय होगा.

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