खजूरबानी कांड के आरोपितों की जमानत याचिका खारिज

जहरीली शराबकांड में एडीजे कोर्ट का फैसला गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कोर्ट ने बुधवार को खजूरबानी शराबकांड के आरोपित ग्रहण पासी और रीता देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई को लेकर कोर्ट में गहमागहमी का माहौल था. शराबकांड के ग्रहण पासी और रीता देवी के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | December 8, 2016 5:16 AM

जहरीली शराबकांड में एडीजे कोर्ट का फैसला

गोपालगंज : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के कोर्ट ने बुधवार को खजूरबानी शराबकांड के आरोपित ग्रहण पासी और रीता देवी की जमानत याचिका खारिज कर दी. सुनवाई को लेकर कोर्ट में गहमागहमी का माहौल था. शराबकांड के ग्रहण पासी और रीता देवी के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने कोर्ट के सामने कहा कि ग्रहण पासी घटना के दौरान ग्रेटर नोएडा अस्पताल में भरती था.
खजूरबानी में घर होने के कारण पुलिस ने ग्रहण और रीता के नाम इस केस में जोड़ दिये हैं. जब्ती सूची में ग्रहण और रीता के घर से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है. साथ ही पुलिस ने खजूरबानी के एक भी व्यक्ति को गवाह नहीं बनाया है. ऐसे में इन्हें जमानत दी जाये. विशेष लोक अभियोजक रविभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि खजूरबानी में इन लोगों द्वारा बनायी गयी जहरीली शराब पीने से दर्जनों लोगों की मौत हो गयी थी, अन्य पांच लोग अब भी बीमार हैं. पूर्ण शराबबंदी के बाद ये लोग जहरीली शराब बना कर बेच रहे थे. कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपितों की जमानत याचिका
खारिज
खजूरबानी कांड के आरोपितों…
कर दी. रीता देवी ने 19 सितंबर और ग्रहण पासी ने 21 अक्तूबर को सीजेएम कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था. रीता देवी की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट से 30 अक्तूबर और ग्रहण पासी की याचिका चार नवंबर को खारिज हुई थी. 18 नवंबर को जिला जज के कोर्ट में जमानत के लिए दोनों की याचिकाएं दाखिल हुई थीं. हालांकि, एडीजे छह के कोर्ट में पांच आरोपितों की गैर इरादतन हत्या के मामले में जमानत के बिंदु पर सुनवाई 15 दिसंबर को होनी है.
आधा दर्जन आरोपितों की एडीजे छह के यहां होनी है सुनवाई

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