तीन लाख से अधिक आय वाले देंगे टैक्स

वाणिज्य विभाग ने कर वसूलने की शुरू की तैयारी गोपालगंज : वर्ष 2011 पेशा कर बिहार, पेशा व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन, कर अधिनियम के तहत तीन लाख से अधिक आय वालों को कर देना होगा. वाणिज्य कर विभाग कर वसूलने तथा कर जमा करने के लिए लोगों में जागरूकता जाने की तैयारी में लग […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | February 16, 2017 4:48 AM

वाणिज्य विभाग ने कर वसूलने की शुरू की तैयारी

गोपालगंज : वर्ष 2011 पेशा कर बिहार, पेशा व्यापार, आजीविका एवं कार्य नियोजन, कर अधिनियम के तहत तीन लाख से अधिक आय वालों को कर देना होगा. वाणिज्य कर विभाग कर वसूलने तथा कर जमा करने के लिए लोगों में जागरूकता जाने की तैयारी में लग गया है. इसके अंतर्गत वे सभी लोग आयेंगे, जो किसी-न- किसी रूप में व्यवसाय करते हैं या किसी पेशे से जुड़े हुए हैं. वकील हों या डॉक्टर, कोचिंग संस्थान हों या प्राइवेट स्कूल सभी इस कर के दायरे में होंगे. इसके लिए राज्य सरकार ने आय एवं व्यवसाय की सीमा निर्धारित की है. सरकारी सेवा को छोड़ कर बैंक, डाक, वकील, कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, होटल, उत्सव स्थल, हेल्थ सेंटर,
पेट्रोल पंप, वाहन व्यवसाय तथा अन्य व्यवसाय सभी इसके अंतर्गत आयेंगे. सरकारी सेवा को छोड़ कर अन्य सेवा में कार्यरत वैसे व्यक्ति जिसकी आय तीन लाख से कम है उन्हें यह कर नहीं लगेगा. तीन से पांच लाख तक प्रति वर्ष एक हजार, पांच से 10 लाख तक दो हजार और दस लाख से अधिक आय वालों को ढाई हजार रुपये कर जमा करने होगा. वैसे व्यवसायी जिनकी आमदनी भले ही तीन लाख से कम है, लेकिन प्रतिवर्ष व्यवसाय का टर्न ओवर 10-20 लाख रुपये है उसे एक हजार, 20-40 लाख वाले को दो हजार और 40 लाख से अधिक वाले को ढाई हजार रुपये पेशा कर के रूप में जमा करने होगा. ट्रक, बस जैसे बड़े वाहन चलाने वालों को एक गाड़ी पर 1500 और अधिकतम ढाई हजार तथा छोटे वाहन को 1000 कर देने होंगे. इसके लिए वाणिज्य कर विभाग, बार काउंसिल और सिविल सर्जन से डॉक्टर और वकीलों की सूची लेने के लिए सहयोग के लिए पत्र निर्गत किया गया है.
पेशा कर के लिए कराएं रजिस्ट्रेशन : पैन और टैन की तरह किसी भी पेशा से संबंधित व्यक्ति आॅनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकता है. इस रजिस्ट्रेशन से न सिर्फ विभाग को लाभ होगा बल्कि रजिस्ट्रेशन करानेवाले व्यक्ति की बिहार में उसके पेशे से जुड़े होने की पहचान भी होगी.

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