गैर इरादतन हत्या मामले में एक को दस वर्षाें का सश्रम कारावास

गोपालगंज : ढाई साल पूर्व कुदाल से घायल व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया. बता दें कि 19 जुलाई, 2014 को सिधवलिया थाने के झझवां गांव के अर्जुन महतो खेत […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | March 26, 2017 12:01 AM

गोपालगंज : ढाई साल पूर्व कुदाल से घायल व्यक्ति की मौत के मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी को दस वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा के बाद आरोपित को जेल भेज दिया गया. बता दें कि 19 जुलाई, 2014 को सिधवलिया थाने के झझवां गांव के अर्जुन महतो खेत में धान की रोपनी कर रहे थे, तभी उनका भतीजा सुभाष महतो वहां आकर आधे खेत छोड़ कर आधा में ही रोपनी करने का दवाब देने लगा. विवाद बढ़ने पर सुभाष महतो ने अपने चाचा अर्जन पर कुदाल से हमला कर दिया

जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गये. जब उनकी पत्नी मीना देवी बचाने आयी, तो उसे भी मारपीट कर घायल कर दिया गया. अर्जन को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भरती कराया गया. उसे चिंताजनक स्थिति में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया था, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गयी थी. मरने से पूर्व उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया था, उसके आधार पर थाने में कांड संख्या 84/14 दर्ज किया गया था.

पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल किये जाने के बाद एडीजे वन सुनील कुमार चौधरी के कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही थी. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपित को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम ने कोर्ट में अपना-अपना पक्ष रखा.

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