14 माह के बाद आया कोर्ट का फैसला
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बच्ची से दुष्कर्म में अधेड़ को 10 साल की कैद
14 माह के बाद आया कोर्ट का फैसला 20 हजार रुपये का लगा अर्थदंड भी गोपालगंज : करीब 14 माह पहले तीन वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने आरोपित अधेड़ को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को न्यायिक […]
20 हजार रुपये का लगा अर्थदंड भी
गोपालगंज : करीब 14 माह पहले तीन वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए कोर्ट ने आरोपित अधेड़ को 10 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है.
सजा सुनाये जाने के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. पिछले वर्ष छह मार्च को थावे थाने के बंगरा गांव की बच्ची को बेल देने के बहाने फुलवारी में ले जाकर उसी गांव के एक अधेड़ ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. इसकी जानकारी होने पर बच्ची की मां ने अपने ही गांव के कृष्णा सिंह के खिलाफ महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. महिला थानाध्यक्ष सरिता कुमारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर 67 दिनों में कोर्ट में आरोपपत्र दायर कर दिया था.
साक्षियों के साक्ष्य एवं अभियोजन पक्ष से स्पेशल पीपी दरोगा सिंह दो एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविंद्र सिंह का पक्ष सुनने के बाद एडीजे दो सुनील कुमार चौधरी की अदालत ने कृष्णा सिंह को 10 वर्षों के सश्रम कारावास और 20 हजार अर्थदंड की सजा सुनायी.
अर्थदंड नहीं देने पर उसे एक साल साधारण कारावास की सजा भी काटनी होगी.
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