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गोपालगंज कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान के दूसरे गुर्गे की जमानत याचिका खारिज

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान के रहनेवाले एक और गुर्गे दिनेश सिंह रावत की कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी.

गोपालगंज. गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के राजस्थान के रहनेवाले एक और गुर्गे दिनेश सिंह रावत की कोर्ट ने सोमवार को जमानत याचिका खारिज कर दी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम शैलेंद्र कुमार राय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की. जमानत याचिका खारिज करने के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी ओमप्रकाश सिन्हा ने विरोध किया, वहीं, बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पाठक बहस कर रहे थे. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमानत के लिए अर्जी लगाने की तैयारी में हैं. दिनेश सिंह रावत राजस्थान के अजमेर जिला के मांगलीयावास थाना क्षेत्र के केसरपुर निवासी नारायण सिंह का पुत्र है. वहीं, इसके पहले 30 जुलाई को कोर्ट ने मुजफ्फरपुर के गाय घाट थाना क्षेत्र के बोवारी गांव निवासी शंतनु शिवम की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वहीं, जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई के तीसरे गुर्गे राजस्थान के अजमेर जिले के कमल राव की जमानत लेने के लिए उसके परिजन अधिवक्ता के माध्यम से लगे हुए हैं. बता दें कि 22 जुलाई को गोपालगंज के यूपी-बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने नगालैंड नंबर की एक बस से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से ऑस्ट्रिया निर्मित चार ग्लोक पिस्टल, आठ मैगजीन बरामद किया गया था. गिरफ्तार किये गये हथियार तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने एसटीएफ की मदद से तीसरे गुर्गे राजस्थान के अजमेर जिला के मांगलीयावास थाना क्षेत्र के केसरपुर निवासी नारायण सिंह के पुत्र दिनेश सिंह रावत को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था. फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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