24.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Lawrence Bishnoi: गोपालगंज कोर्ट से लॉरेंस बिश्नोई के एक गुर्गे की जमानत याचिका खारिज

Lawrence Bishnoi: कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे शंतनु शिवम की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम शैलेंद्र कुमार राय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की.

Lawrence Bishnoi: कोर्ट ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे शंतनु शिवम की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी. अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम शैलेंद्र कुमार राय की अदालत ने जमानत याचिका खारिज की. जमानत याचिका खारिज करने के लिए जिला अभियोजन पदाधिकारी ओमप्रकाश सिन्हा ने विरोध किया था. अब जिला एवं सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जमानत के लिए अर्जी लगाने की तैयारी में हैं.

Lawrence Bishnoi: मुजफ्फरपुर का रहने वाला है शंतनु शिवम

शंतनु शिवम मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बोवारी गांव का रहनेवाला है. वहीं, इसके दो अन्य साथियों की जमानत के लिए उसके परिजनों ने अर्जी अभी नहीं दी है. हालांकि जेल में बंद राजस्थान के अजमेर जिले के रहनेवाले कमल राव और दिनेश सिंह रावत के रिश्तेदार पहुंचे हैं और जेल में मुलाकात करने के लिए प्रयास कर रहे थे. आंबेडकर चौक के पास भी मंगलवार को कमल राव और दिनेश सिंह के रिश्तेदारों को देखा गया है. बता दें कि 22 जुलाई को गोपालगंज के यूपी-बिहार के बलथरी चेकपोस्ट पर कुचायकोट थाने की पुलिस ने नागालैंड नंबर की एक बस से दो अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनके पास से ऑस्ट्रिया निर्मित चार ग्लोक पिस्टल, आठ मैगजीन बरामद की गयी थी.

Lawrence Bishnoi: शंतनु शिवम के साथियों की हुई गिरफ़्तारी

गिरफ्तार किये गये हथियार तस्करों में मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के बोवारी गांव निवासी शंतनु शिवम और राजस्थान के अजमेर जिले के कमल राव शामिल थे. इन तस्करों से पूछताछ के बाद पुलिस ने एसटीएफ की मदद से तीसरे गुर्गे राजस्थान के अजमेर जिले के मांगलीयावास थाना क्षेत्र के केसरपुर निवासी नारायण सिंह के पुत्र दिनेश सिंह रावत को 24 जुलाई को गिरफ्तार किया था. फिलहाल तीनों जेल में बंद हैं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें