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एसिड अटैक कांड में तीन अभियुक्तों को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा, 3 साल बाद मिला इंसाफ

acid attack case: गोपालगंज नगर थाना के अमवां गांव में हुए चर्चित तेजाब कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा व 1.50 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | August 10, 2024 10:44 AM

acid attack case: गोपालगंज नगर थाना के अमवां गांव में हुए चर्चित तेजाब कांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा व 1.50 लाख के जुर्माने का फैसला सुनाया है. दोनों पक्षों की ओर से आयी गवाही व साक्ष्य -सबूत को देखने के बाद कोर्ट ने शंभू भगत, सुदामा भगत व शांति देवी को सजा मिली.

13 वर्षीय बच्चे का भविष्य हुआ अंधकारमय

पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता राकेश शर्मा व अभियोजन पक्ष के अपर लोक अभियोजक अशोक कुमार गुप्ता व जयराम साह बचाव पक्ष के अधिवक्ता अबू समीम, धनराज सिंह की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपराध की प्रकृति (तेजाब से हमला कर स्थायी रूप से शरीर को विद्रुपित कर देना तथा दिव्यांग बना देना एवं तेजाब से हमला कर हत्या का प्रयत्न करना) के लिए दोषी माना. विषेशकर 13 वर्षीय दो बच्चे, जिनका भविष्य इस अपराध में अभियुक्तों द्वारा दिये गये जख्म से लगभग अंधकारमय हो चुका है

अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा

मुख्य भूमिका तथा साक्ष्य में आये तथ्यों पर विचार करते हुए दोषसिद्ध तीनों अभियुक्तों शंभु भगत, सुदामा भगत एवं शांति देवी को भादसं की धारा-326ए के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा दी. तीनों अभियुक्तों को भादसं की धारा 307 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोषसिद्ध अपराधी द्वारा अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किये जाने पर उसे दोनों अपराध के लिए अलग-अलग छह-छह माह के कठोर कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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3 साल बाद मिला इंसाफ

कोर्ट का फैसला आते ही पीड़ित परिवार कोर्ट में ही रो पड़ा. उनको आज इंसाफ मिला था. अभियोजन पक्ष से चश्मदीद पप्पू राय, प्रभुनाथ राय, घायल जय किशोर राय, श्रीराम राय, उज्ज्वल कुमार, कांड के आइओ डॉ मनोज कुमार, इलाज करने वाले डॉक्टर अशोक चौधरी के बयान को महत्वपूर्ण माना गया.

जमीन के विवाद में नौ जून 2021 को हुआ था तेजाब कांड

नगर थाने के अमवां गांव में नौ जून 2021 को महज 13 कट्ठा जमीन के लिए तेजाब कांड हुआ. पीड़ित श्रीरात राय का आरोप है कि सुबह सात बजे गांव के ही शंभू भगत, सुदामा भगत के परिवार के लाेग उनके 13 कट्ठा जमीन को जोतने लगे. जब मना करने के लिए श्रीराम राय गये, तो उनको घेर कर मारने लगे. उनके चिल्लाने पर उज्ज्वल कुमार, उनके पिता जय किशोर राय, आयुष राज पहुंचे. अभी कुछ समझ पाते की शंभू भगत, उनकी पत्नी चंद्रावती देवी, बेटा नन्हे, सुदामा भगत उनकी पत्नी शांति देवी, उनका पुत्र गोलू ने तेजाब से हमला कर दिया. उसी दौरान उज्जवल को पकड़कर तेजाब भरे मग से नहला दिया. जबकि तेजाब से आयुष व श्रीराम राय भी घायल हो गये.

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