गोपालगंज. 40 शिक्षकों के स्थगित वेतन मामले की सुनवाई डीपीओ स्थापना मो. जमालुद्दीन के द्वारा की जायेगी. विभिन्न प्रखंडों के बीइओ के द्वारा सूचित किया गया है कि लंबी अवधि से कार्यरत होने के बाद भी शिक्षकों का वेतन स्थगित है. बीइओ ने शिक्षकों के नियोजन संबंधी प्रमाण पत्र को संदिग्ध होने, निगरानी द्वारा फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने और अप्रशिक्षित होने के बाद कार्य करने की स्थिति में कार्यालय सेवा की वैधता के साथ-साथ कार्य अवधि का वेतन भुगतान आवश्यक है. इसको लेकर डीपीओ ने सभी शिक्षकों को निर्देश दिया है कि वह अपने मूल अभिलेख के साथ सुनवाई में उपस्थित हों, जिसमें नियोजन पत्र, मैट्रिक व इंटर का अंक पत्र, प्रमाणपत्र, प्रशिक्षण प्रमाणपत्र, टीइटी का अंक पत्र, प्रमाणपत्र, आधार कार्ड एवं आधार से जुड़ा हुआ मोबाइल, उपस्थिति पंजी का प्रधानाध्यापक के द्वारा सत्यापित छायाप्रति, अन्य नियोजन संबंधी पत्र अभिलेख के मूल प्रति के साथ सुनवाई में उपस्थित हो. उन्होंने यह भी कहा कि सुनवाई में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में यह समझा जाएगा कि शिक्षक का नियोजन संबंधी अभिलेख, प्रमाण पत्र के संदेह पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का प्रतिवेदन सही है. इसे उचित मानते हुए विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी. जिसकी संपूर्ण जवाबदेही संबंधित शिक्षक की होगी. 11 जून को दोपहर 12:30 बजे से बैकुंठपुर, सिधवलिया, थावे, उचकागांव व हथुआ प्रखंडों के शिक्षकों की सुनवाई होगी. वहीं 12 जून को दोपहर 12:30 बजे से बरौली, मांझा, कुचायकोट, भोरे, विजयीपुर और पंचदेवरी प्रखंडों के शिक्षकों की सुनवाई होगी.
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