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बिहार के इस कुख्यात अपराधी के खिलाफ नहीं मिला सबूत, अदालत से मिली राहत

Bihar News: गोपालगंज के कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा को एक बार फिर अदालत से राहत मिली है. फायरिंग और लूट के मामले में न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में उसे दोषमुक्त कर दिया. यह दूसरा मौका है जब उसे लगातार साक्ष्य की कमी के कारण क्लीन चिट मिली है.

Bihar News: गोपालगंज के कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा को एक और मामले में न्यायालय से राहत मिली है. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मानवेंद्र मिश्रा की अदालत ने फायरिंग और लूट के मामले में साक्ष्य के अभाव में मुन्ना मिश्रा को दोषमुक्त कर दिया. यह मामला 24 मई 2018 को कटेया थाना क्षेत्र के रामदास बगही गांव स्थित पेट्रोल पंप पर हुई लूटपाट का है, जहां अपराधियों ने फायरिंग कर तीन लाख 89 हजार रुपये लूटे थे.

क्यों मिली मुन्ना मिश्रा को क्लीन चिट?

न्यायालय में गवाही के दौरान, सूचक अरविंद मिश्रा साक्ष्य देने के लिए उपस्थित नहीं हुए, वहीं दूसरा गवाह अनिल कुमार गुप्ता ने यह बयान दिया कि मुन्ना मिश्रा घटना में शामिल नहीं थे. इन गवाहों की बातों और अन्य साक्ष्यों को देखते हुए अदालत ने मुन्ना मिश्रा को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया.

साक्ष्य की कमी के कारण अदालत ने दिया निर्णय

अदालत ने अभियोजन पक्ष को यह साबित करने में असफल पाया कि मुन्ना मिश्रा इस लूटकांड में शामिल थे. इसके चलते अदालत ने मुन्ना मिश्रा को दूसरे मामले में भी साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया. इस फैसले के बाद कुख्यात अपराधी मुन्ना मिश्रा को एक और बड़ा कानूनी विजय प्राप्त हुआ है.

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घटना का विवरण

यह घटना 24 मई 2018 की है, जब रामदास बगही स्थित पेट्रोल पंप पर फायरिंग कर तीन लाख 89 हजार रुपये लूट लिए गए थे. इस मामले में पंप के मालिक अरविंद मिश्रा ने कटेया थाना में कांड संख्या 136/2018 दर्ज कराया था, जिसमें आठ लोगों को नामजद किया गया था. इन आरोपियों में मुन्ना मिश्रा सहित अन्य अपराधी भी शामिल थे.

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