Gopalganj News : सीओ, सीआइ और राजस्व कर्मी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया वारंट, कांड की मॉनीटरिंग हुई तेज
Gopalganj News : सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट ने सोमवार को राजेंद्र नगर बस स्टैंड के फर्जीवाड़ा के आरोपित निलंबित सीओ गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद व बर्खास्त राजस्व कर्मचारी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया.
गोपालगंज. सीजेएम आनंद त्रिपाठी के कोर्ट ने सोमवार को राजेंद्र नगर बस स्टैंड के फर्जीवाड़ा के आरोपित निलंबित सीओ गुलाम सरवर, सीआइ जटाशंकर प्रसाद व बर्खास्त राजस्व कर्मचारी के खिलाफ वारंट जारी कर दिया. वारंट मिलने के साथ ही पुलिस अब आरोपितों की तलाश में छापेमारी में जुटी है. कांड के आइओ नगर थाने के अपर थानाध्यक्ष मंटू रजक की तरफ से किये गये प्रे को देखते हुए कोर्ट ने वारंट जारी किया. उधर, इस कांड की मॉनीटरिंग खुद पुलिस कप्तान अवधेश दीक्षित कर रहे हैं. एसपी की निगरानी में केस की जांच में अब तेजी आ गयी है. ध्यान रहे कि राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने में डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व भू-माफिया सासामुसा के चंद्रमा दुबे के पुत्र अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज कराया गया था. पुलिस अब पूरे मामले की जांच अपने स्तर से कर रही है. हाइकोर्ट के आदेश पर भी पुलिस को नहीं मिला मूल दस्तावेज बस स्टैंड के फर्जीवाड़े के मुख्य आरोपित अजय दुबे के तरफ से नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के लिए दाखिल क्रिमिनल रिट 2017/24 की सुनवाई न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल के पीठ ने 11 नवंबर को डायरेक्शन दिया. कोर्ट ने अजय दुबे की अरेस्टिंग को तीन जनवरी तक इस शर्त पर रोक लगा दिया है कि वे अपना 11 नवंबर 1980 की रजिस्ट्री का मूल दस्तावेज केस के अनुसंधानकर्ता को उपलब्ध कराए, जिससे उसकी जांच हो सके. साथ ही केस के अनुसंधान में सहयोग करें. अरेस्टिंग के स्टे होने के बाद एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी आइओ नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष मंटू रजक को अबतक कोई दस्तावेज देना तो दूर, संपर्क तक नहीं किया गया है. आइओ की ओर से अजय दुबे का जन्म प्रमाणपत्र भी मांगा गया है, जो नहीं मिला है. इससे जांच प्रभावित हो रही है. उधर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश -16 शेफाली नारायण के कोर्ट में मंगलवार को निलंबित सीओ गुलाम सरवर व बर्खास्त राजस्व कर्मचारी दिनेश मिश्र की अग्रिम जमानत पर सुनवाई होनी है. जबकि सीआइ जटाशंकर प्रसाद की सुनवाई 22 नवंबर को होनी है. कोर्ट की सुनवाई पर जिले के लोगों की नजरें टिकी हुई हैं.
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