Gopalganj News : बस स्टैंड की जमीन की फर्जी जमाबंदी मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से तलब किया रेकॉर्ड
Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड के फर्जी जमाबंदी मामले में लिप्त सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत के बिंदु पर एडीजे-16 शेफाली नारायणी की कोर्ट में सुनवाई हुई.
गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड के फर्जी जमाबंदी मामले में लिप्त सीआइ जटाशंकर प्रसाद की जमानत के बिंदु पर एडीजे-16 शेफाली नारायणी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता रामनाथ साहु व अबू शमीम अंसारी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि जो भी जमाबंदी सृजित की गयी है, वह मेरे कार्यकाल के पहले की है. उनका तर्क था कि 24 जुलाई 2024 को योगदान किया. यह जमाबंदी पहले से कायम था.
40 वर्षों की लगान रसीद एकमुश्त काट दी गयी
वहीं नगर परिषद के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी ने कहा कि जमाबंदी के लिए अजय दुबे के द्वारा 17 अगस्त 24 को आवेदन दिया गया. इसपर कर्मचारी दिनेश चंद्र मिश्र ने 27 अगस्त 24 को अपना प्रतिवेदन सौंपा. उस पर 28 अगस्त को ही सीआइ जटाशंकर प्रसाद ने अपनी रिपोर्ट लगा दी. उसके बाद जमाबंदी सृजित की गयी. लगभग 40 वर्षों की लगान रसीद भी एकमुश्त काट दी गयी. बचाव पक्ष के लोगों का जोर था कि पूर्व कर्मचारी मो शाहिद इमाम के कार्यकाल में यह हुआ है. डीएम ने पूर्व कर्मचारी मो शाहिद इमाम पर एफआइआर करने का भी आदेश दिया है.
आज पुन: होगी सुनवाई
नगर परिषद के अधिवक्ता ने विरोध करते हुए कहा कि संगठित गिरोह के द्वारा सरकारी जमीन को हड़पने की साजिश की जा रही है. इस पर कोर्ट ने निचली अदालत से रेकॉर्ड को तलब किया. अब इस मामले में शनिवार को पुन: सुनवाई की तिथि मुकर्रर की है.
कांड के आइओ ने कोर्ट को सौंपी केस डायरी
कांड के आइओ अनिल कुमार ने कोर्ट को केस की अप टू डेट डायरी सौंपी है. अपर लोक अभियोजक हरेंद्र सिंह ने डायरी के तथ्यों को उजागर करते हुए कहा कि जमानत पाने के हकदार नहीं हैं.
प्रभात खबर ने किया था फ्रॉड को उजागर
राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी भू-माफियाओं के नाम पर दर्ज किये जाने का खुलासा प्रभात खबर ने 10 सितंबर के अंक में किया था. डीएम के आदेश पर एसडीओ डॉ प्रदीप कुमार ने जांच की. जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद डीएम के आदेश पर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दुबे ने नगर थाने में 18 सितंबर को सीओ, राजस्व कर्मचारी, सीआइ व अजय दुबे के खिलाफ नगर थाना कांड सं-673/24 दर्ज करा दिया था.
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