Gopalganj News : राजेंद्र नगर बस स्टैंड की फर्जी जमाबंदी के मामले में कोर्ट ने नगर परिषद से मांगा साक्ष्य, सीओ की अग्रिम जमानत पर फैसला टला

Gopalganj News : गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी करने वाले सीओ गुलाम सरवर के खिलाफ नगर थाने में दर्ज कांड में अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सुनवाई हुई.

By Prabhat Khabar News Desk | October 17, 2024 10:15 PM

गोपालगंज. राजेंद्र नगर बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी करने वाले सीओ गुलाम सरवर के खिलाफ नगर थाने में दर्ज कांड में अग्रिम जमानत याचिका पर एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट में सुनवाई हुई. गुरुवार को हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने नगर परिषद से किये गये दावे का साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. कोर्ट में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की ओर से गहमागहमी बनी रही. बचाव पक्ष के वरीय अधिवक्ता शैलेंद्र तिवारी की ओर से सीओ को निर्दोष बताते हुए जमानत की अपील की गयी. साथ ही कहा गया कि सदर अंचल में काम-काज प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि नगर परिषद के पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है. कोर्ट ने नगर परिषद को अपना दावा पेश करने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दिया. वहीं, नगर परिषद के अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी की ओर से जमानत का विरोध किया गया. वेदप्रकाश तिवारी ने कहा कि सीओ प्रभावशाली व्यक्ति हैं. जमानत मिलेगी, तो साक्ष्य से छेड़छाड़ हो सकती है. कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तिथि मुकर्रर कर दी. बता दें कि राजेंद्र नगर के बस स्टैंड की जमीन को भू-माफिया अजय दूबे ने फर्जी तरीके से अंचल कार्यालय के कर्मियों और सीओ से मिलकर जमाबंदी करा ली थी. मामले का खुलासा होने के बाद तत्कालीन डीएम मोहम्मद मकसूद आलम ने सदर एसडीएम डॉ प्रदीप कुमार से जांच करायी और मामले में रिपोर्ट के आधार पर नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी राहुल धर दूबे ने सदर अंचल के सीओ गुलाम सरवर, सीआइ और कर्मचारी के अलावा भू-माफिया अजय दूबे के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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