23.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

Gopalganj News : दहेज के दो लाख रुपये के लिए बीवी की हत्या में शौहर को उम्रकैद, ननद बरी

Gopalganj News : दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने पर बीवी की हत्या करने के मामले में शौहर को एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी.

गोपालगंज. दहेज में दो लाख रुपये नहीं मिलने पर बीवी की हत्या करने के मामले में शौहर को एडीजे- 16 शेफाली नारायण के कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष से एपीपी हरेंद्र प्रसाद सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रवींद्र सिंह की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उसकी ननद गुड़िया खातून को साक्ष्य के अभाव में बरी करते हुए पति कौशर अंसारी को सजा सुनायी. सजा सुनाने के बाद सजायाफ्ता को मंडल कारा चनावे भेज दिया गया. जादोपुर थाने के हरिहरपुर नया टोला की मतिजन खातून की 22 वर्षीया पुत्री सफीना खातून की शादी 25 दिसंबर 2020 को गोपालगंज गौस नगर के नसरुद्दीन अंसारी के पुत्र कौशर अंसारी उर्फ पिंटू के साथ हुई थी. शादी के कुछ दिन के बाद ही पति के विदेश जाने के लिए सफीना खातून से दो लाख रुपये दहेज के रूप में मांग की जाने लगी. इसी बीच दोनों को एक लड़का भी पैदा हो गया. बाद में दहेज की मांग पूरा नहीं होने पर 13 मई 2022 को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गयी. मामले को लेकर उसकी मां मतिसरा खातून के बयान पर कौशर अंसारी तथा उसके दो भाइयों रिंकू अंसारी और पिंटू अंसारी, कमीरा खातून तथा गुड़िया खातून के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. कांड के आइओ की तरफ से आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद कोर्ट में पति कौशर अंसारी तथा ननद गुड़िया खातून के खिलाफ सुनवाई चल रही थी. फैसला आने के बाद मृतका के मायके वालों ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि इंसाफ मिला.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें