गोपालगंज. दहेज हत्या के मामले में एक साल से जेल में बंद पति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की पीठ ने कांड के रेकॉर्ड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं होने को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने थावे के थानेदार व आइओ को 20 दिसंबर को सदेह कोर्ट में उपस्थित होकर पोस्टमार्टम रिपाेर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
एसपी को दिया निर्देश
हाइकोर्ट ने एसपी को कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है, उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें. जिला एवं सत्र न्यायाधीश-नौ द्वारा जारी पत्र संख्या 131 दिनांक 24 जून 2024 के माध्यम से केस डायरी प्राप्त हुई है. रेकॉर्ड के अवलोकन से यह पता चलता है कि वही अभिलेख है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है. क्योंकि एफआइआर के अनुसार शव बरामद नहीं हुआ है. इसे हाइकोर्ट ने गंभीरता से लिया है. कोर्ट में युवक की मां सुमांती देवी की अग्रिम जमानत की सुनवाई में पुलिस ने डायरी दी थी. जिसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं थी.
शव गोरखपुर से बरामद होने का दावा
हाइकोर्ट में बचाव पक्ष के अधिवक्ता रंजीत कुमार पांडेय ने बताया कि पुलिस ने डायरी में दावा किया कि रामचंद्रपुर से मृतका के पति नागेंद्र सिंह उर्फ बंटी को गिरफ्तार किया, तो उसने बताया कि अपनी पत्नी आशा देवी की हत्या कर शव को गोरखपुर में एक नाले में फेंक दिया. पुलिस उसे लेकर गोरखपुर पहुंची, जहां नाला से शव को बरामद किया. गोरखपुर में ही पोस्टमार्टम कराया गया है. जब पोस्टमार्टम हुआ, तो रेकॉर्ड में क्यों नहीं है.
बुलेट बाइक व सोने की चेन के लिए हत्या का आरोप
थावे थाना के रामचंद्रपुर गांव के नागेंद्र सिंह की शादी दो दिसंबर 22 को यूपी के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना के रामपुर बंगरा गांव के कमल सिंह की बेटी आशा के साथ हुई थी. शादी के दो तीन माह तक सब कुछ ठीक रहा. बाद में बुलेट बाइक व सोने की चेन के लिए तंग किया जाने लगा. बंटी का संबंध उसकी भाभी से होने के कारण चार दिसंबर 2023 को हत्या कर गायब कर देने की आशंका जतायी. कमल सिंह की तहरीर पर थाना कांड सं- 362 /2023 दर्ज कराकर मां सुमनी देवी, भाभी लीलावती देवी व प्रिया कुमारी को नामजद किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है