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Gopalganj News : बैलेट पेपर का रंग जानने के साथ बैलेट बॉक्स से मतदान कराने के सीखे गुर, मतदानकर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण

Gopalganj News : प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स ) चुनाव के लिए चुनावकर्मियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण डीएवी पब्लिक स्कूल थावे में सोमवार से शुरू हुआ. इसमें पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी व द्वितीय मतदान पदाधिकारी समेत अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया.

थावे/गोपालगंज. प्राथमिक कृषि साख समिति (पैक्स ) चुनाव के लिए चुनावकर्मियों के प्रथम चरण का प्रशिक्षण डीएवी पब्लिक स्कूल थावे में सोमवार से शुरू हुआ. इसमें पीठासीन पदाधिकारी, प्रथम मतदान पदाधिकारी व द्वितीय मतदान पदाधिकारी समेत अन्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया. प्रथम फेज में 10 बजे से एक बजे तक 1125 पीठासीन पदाधिकारी व 600 प्रथम मतदान पदाधिकारी तथा दो बजे से पांच बजे तक 525 प्रथम मतदान पदाधिकारी व 1125 द्वितीय मतदान पदाधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया. मतदान कर्मियों को ट्रेनरों ने बैलेट बॉक्स, मतपत्र समेत मतदान संबंधी सभी बातों की जानकारी देते हुए चुनाव कराने के तरीके सिखाये. बताया कि किसी प्रत्याशी के बैलेट पेपर का रंग कैसा होगा. कैसे बैलेट बॉक्स को खोलना और बंद कराना है. कैसे व कितने बजे से मतदान शुरू होगा और फिर मतदान के दौरान व मतदान के बाद किसे क्या करना है. मतदान संबंधी ऐसी तमाम जानकारियां ट्रेनरों ने मतदानकर्मियों को दी. पांच नवंबर को भी प्रथम चरण के तहत मतदानकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा. पैक्स चुनाव को लेकर शस्त्रों के लाइसेंस का सत्यापन 11 से 16 नवंबर तक गोपालगंज. पैक्स निर्वाचन को शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्तियों का भौतिक सत्यापन करने का निर्णय लिया है. यह सत्यापन 11 नवंबर से 16 नवंबर 2024 तक प्रत्येक थाना क्षेत्र में आयोजित किया जायेगा. सत्यापन के लिए प्रत्येक थाने में दंडाधिकारी एवं थानाध्यक्ष की प्रतिनियुक्ति की गयी है, जो प्रतिदिन सुबह 10:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों के आग्नेयास्त्रों एवं कारतूसों का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान संयुक्त प्रतिवेदन कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में प्रस्तुत किया जायेगा. सत्यापन में विफल रहने वाले अनुज्ञप्तिधारियों की अनुज्ञप्ति निलंबित या रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी, जिससे वे स्वयं जिम्मेदार होंगे. भौतिक सत्यापन के दौरान आग्नेयास्त्रों एवं कारतूसों की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जायेगा. अनुज्ञप्तिधारियों को उपयोग किये गये कारतूसों की संख्या और अवशेष कारतूसों की विवरणी देनी होगी. जिला प्रशासन का कहना है कि सभी अनुज्ञप्तिधारियों से अपेक्षा की गयी है कि वे निर्धारित समय में अपने शस्त्रों का सत्यापन कराएं ताकि निर्वाचन प्रक्रिया को सुगम और सुरक्षित बनाया जा सके.

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