गोपालगंज में भू-माफियाओं ने बेच दी सरकारी जमीन, CO ने जमाबंदी भी दर्ज कर दी, ऐसे हुआ खुलासा
Gopalganj: गोपालगंज जिले के भोरे अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारी बिचौलियों से घिरे रहते हैं. इसका नतीजा है कि एक सरकारी जमीन का ही सौदा हो गया. सिर्फ सौदा ही नहीं हुआ बल्कि यहां तक कि उस सरकारी जमीन की जमाबंदी भी तत्कालीन सीओ ने दर्ज कर दी.
Gopalganj: गोपालगंज जिले के भोरे अंचल कार्यालय में भू-माफियाओं का राज है. आरोप है कि यहां राजस्व कर्मचारी बिचौलियों से घिरे रहते हैं. इसका नतीजा है कि एक सरकारी जमीन का ही सौदा हो गया. सिर्फ सौदा ही नहीं हुआ बल्कि यहां तक कि उस सरकारी जमीन की जमाबंदी भी तत्कालीन सीओ ने दर्ज कर दी. अब मामला सामने आने के बाद वर्तमान सीओ के द्वारा जांच की बात कही जा रही है. यह पूरा मामला भोरे थाना क्षेत्र के इमिलिया गांव का है, जहां श्मशान की जमीन की खरीद-बिक्री कर दी गयी. इधर, गांव के लोग इसका विरोध कर रहे हैं और पूरे मामले में कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
खतियान में है गैर मजरूआ मालिक
भोरे अंचल के इमिलिया मौजा में यह जमीन गैर मजरूआ मालिक, किस्म – परती कदीम करके दर्ज है. इस जमीन पर गांव के लोग कर्मकांड का काम किया करते थे. सार्वजनिक बगीचा भी था. जहां खलिहान का काम लिया जाता था. बाद में उसे श्मशान की भूमि बना दी गयी. तब से लेकर आज तक उक्त जमीन पर यही काम होता आया है.
1995 में हो गयी जमीन की बिक्री
इमिलिया मौजा में स्थित उक्त जमीन को वर्ष 1995 में इमिलिया निवासी कुंदन भगत के पुत्र जुड़ावन भगत ने अपने ही गांव के पूरण भगत के पुत्र चौरी भगत और श्यामलाल भगत के नाम से बैनामा कर दी. 19 अगस्त 1995 को यह रजिस्ट्री तहरीर की गई. इसकी डीड संख्या 1286 थी. तब से लेकर उस जमीन पर किसी ने कोई दावा नहीं किया था. लेकिन जब जमीन की जमाबंदी क्रेता के परिवार के नाम से दर्ज की गयी, तो उसे पर दावा किया जाने लगा.
जमीन रजिस्ट्री होने के 24 साल बाद दाखिल-खारिज का किया गया आवेदन
12 अगस्त 1995 को इस जमीन की खरीद-बिक्री हो गयी ,तो उसके 24 साल बाद 26 जुलाई 2019 को चौरी भगत के लड़के हीरालाल भगत ने जमाबंदी के लिए आवेदन किया था. हैरत की बात यह रही कि जिस जमाबंदी का कार्य सालों साल नहीं हो रहा है, वो जमाबंदी तीन माह के अंदर की गयी. इस मामले में 22 अक्टूबर 2019 को तब सीओ रहे जितेंद्र कुमार सिंह ने जमाबंदी कायम कर दी. इस जमीन को राजस्व कर्मचारी महेश कुमार सिंह और राजस्व अधिकारी चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट को आधार मानते हुए जमाबंदी की गयी.
जमाबंदी में सीओ की रिपोर्ट चौंकाने वाली
इमिलिया मौजा में जमीन की जमाबंदी के केस नंबर 469/19-20 में सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने जो रिपोर्ट दी, वो काफी चौंकाने वाली थी. उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि हल्का कर्मचारी अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि प्रतिवेदित भूमि शांतिपूर्ण कब्जे में है. सीओ ने बताया है कि यह जमीन गैर मजरूआ आम गैर मजरूआ खास, आम, श्मशान और अन्य उपयोग उपयोग की भूमि नहीं है. सरकारी जमीन को बड़ी चालाकी से वर्ष 1995 में बेच दिया गया. मामला ठंडा होने तक 24 वर्षों तक खारिज दाखिल के लिए अप्लाइ नहीं किया गया लेकिन वर्ष 2019 में सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के कार्यकाल में इसकी जमाबंदी कर दी गयी.
जमीन पर कब्जा को लेकर हुआ विवाद
यह मामला तब सामने आया, जब जमाबंदी और डीड के आधार पर जमीन को लिखवाने वाले ने उसको कब्जा करना शुरू किया, तो गांव के लोगों ने इसकी जानकारी सीओ अनुभव राय को दी. सूचना मिलने के बाद सीओ अनुभव राय के द्वारा जांच की बात कही गयी. लेकिन अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो पायी है. हालांकि ग्रामीणों के इस आरोप में कितनी सच्चाई है यह उच्च स्तरीय जांच से ही पता चलेगा. इस संबंध में सीओ अनुभव राय ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जानकारी दी गयी है. मामले की जांच की जा रही है, अगर ऐसा हुआ है तो जमाबंदी रद्द की जायेगी.
इसे भी पढ़ें: पटना SSP का एक्शन, 6 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड, शिक्षा माफिया से जुड़ा है मामला