मुहर्रम के जुलूस पर ड्रोन से की जायेगी निगरानी, शहर में बिछाया गया सीसीटीवी कैमरों का जाल
मुहर्रम के जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी. सीसीटीवी कैमरे भी पल-पल की गतिविधि पर नजर रखेंगे. सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के अलावा रैफ के जवानों की होगी.
गोपालगंज. मुहर्रम के जुलूस की निगरानी ड्रोन कैमरे से होगी. सीसीटीवी कैमरे भी पल-पल की गतिविधि पर नजर रखेंगे. सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के अलावा रैफ के जवानों की होगी. इसके अलावा बॉडी वार्न कैमरों से लैस पुलिस व प्रशासन के अधिकारी भी चौकन्ने रहेंगे. डीएम मो मकसूद आलम ने बैठक करते हुए लोगों से अराजक तत्वों के बारे में पुलिस व प्रशासन के अफसरों को सूचना देने की अपील भी की. संवेदनशील स्थानों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती होगी. एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि थाना के स्तर पर गड़बड़ करने वाले संदिग्ध लोगों की कुंडली बना ली गयी है. उनपर पहले से नजर रखी जा रही है. मुहर्रम में लोग आपसी सौहार्द के बीच पर्व को मनाएं. इसके लिए एहतियातन सभी कदम उठाये गये हैं. डीएम मो मकसूद आलम व पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने संयुक्त रूप से सभी सम्मानित शांति समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए उनसे मुहर्रम को शांतिपूर्ण कराने के लिए सुझाव मांगा. शांति समिति के सदस्य द्वारा बताया गया कि मीरगंज में सतई का मेला आयोजित होता है. जिसमें दूर-दराज के इलाकों से भारी संख्या में लोगों के आने की संभावना रहती है. इसमें आने वाली भीड़ को नियंत्रित करने के लिए समुचित व्यवस्था जरूरी है. डीएम द्वारा निर्देश दिया गया कि संबंधित मेले के लिए आयोजन समिति से भीड़ की अनुमानित संख्या की जानकारी लेते हुए हथुआ एसडीपीओ गाड़ियों की पार्किंग, लोगों की एंट्री एग्जिट एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे. समिति के सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि पूर्व के अनुसार सभी संवेदनशील स्थलों पर प्रतिनियुक्ति, बैरिकेडिंग, साफ-सफाई के साथ-साथ मुहर्रम के लिए मिट्टी लाने के क्रम में समुचित पैट्रोलिंग, उचकागांव प्रखंड के अरना में विवादित जमीन की बैरिकेडिंग, बिजली के लटके हुए तार का जायजा लेकर उचित कार्रवाई करने के आग्रह पर डीएम द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश दिये. डीएम द्वारा सभी से अपील की गयी कि मुहर्रम जुलूस के दौरान किसी भी प्रकार के घटक अस्त्र-शस्त्र, तलवार, भाला, गड़ासा एवं डीजे आदि पर सख्त पाबंदी रहेगी. इसका उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई की जायेगी. बिना लाइसेंस प्राप्त किये किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना सख्त मना है. किसी भी परिस्थिति में बिना अनुज्ञप्ति प्राप्त किये कोई जुलूस नहीं निकाला जायेगा.
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