मांझा. इंतजार की घड़ी खत्म हुई. छह वर्षों के लंबे अंतराल के बाद शनिवार से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में नाम जोड़ने का काम शुरू होते ही गरीबों के चेहरे पर मुस्कान लौट आयी है. मांझा प्रखंड में 31 मार्च तक सर्वे का काम किया जायेगा. बताते चलें कि ग्रामीण क्षेत्र के गरीब परिवारों काे आवास का लाभ देने के लिए पात्र लाभुकों के सर्वेक्षण की मांग की गयी थी. बताया जाता है कि वर्ष 2018-2019 के बाद सर्वे नहीं हुआ था. इसके लिए पंचायत आवास सॉफ्टवेयर पर मैपिंग का काम पूरा कर लिया गया है. प्रखंड की 20 पंचायतों में सर्वेयर को चयनित करते हुए उन्हें टैग करने का काम पूरा कर लिया गया है. साथ ही सभी सर्वेयर को इ केवाइसी का काम भी पूरा कर लिया गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब एवं पात्र लाभुकों को पक्के मकान की छत नसीब हो, इसके लिए सर्वे का काम शुरू किया जायेगा. सर्वे के बाद पात्र लाभुकों को आवास बनाने के लिए सरकार राशि देगी. विभाग का मानना है कि ऐसे परिवार जो आर्थिक रूप से निर्धन हैं, अपना पक्का मकान नहीं बना सकते हैं, सरकार उन्हें मदद करने का काम करती है. पंचायतवार सर्वे होने के बाद सभी डाटा को एकत्रित करते हुए विभाग को भेजा जायेगा. इसके बाद अलॉटमेंट आने पर क्रमशः आवास योजना का लाभ दिया जायेगा. इस कार्य में आवास सहायक, रोजगार सेवक,व पंचायत सचिव को लगाया गया है.
आवास प्लस के तहत 447 घरों की स्वीकृति
आवास प्लस के तहत वित्तीय वर्ष 2024-2025 में प्रखंड में 447 आवास की स्वीकृति मिली है. इनमें से 181 लाभुकों को किस्त दे दी गयी है, जबकि180 लाभुकों ने अपना आवास भी पूरा कर लिया है. इसके अलावा मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत लाभुकों को भी लाभ दिया जा रहा है. आवास योजना के तहत राशि मिलने के बाद आवास नहीं बनाने वालों पर विभाग कार्रवाई करता है. इसके तहत पहले श्वेत पत्र लागू को दिया जाता है. इसके बावजूद आवास नहीं पूरा करने पर लाल पत्र दिया जाता है. इसके बावजूद आवास नहीं बनने पर फिर किए जाने का प्रावधान है.
तीन किस्तों में लाभुक को मिलेंगे 40-40 हजार
आवास योजना के तहत पात्र लाभुकों को तीन किस्तों में 40-40 हजार रुपये दिये जाते हैं. इसके अलावा मनरेगा से मजदूरी के नाम पर 18900 एवं शौचालय के नाम पर 12 हजार मिलते हैं. कुल मिलाकर आवास बनाने के लिए पात्र लाभुकों को एक लाख 50 हजार रुपये दिये जाते हैं. वित्तीय वर्ष 2016- 2017 से 2021-2022 तक 1481 आवास की स्वीकृति हुई है. इनमें 1446 आवास पूरे भी कर लिये गये हैं. शेष 35 आवास को पूरा करने का निर्देश दिया गया है. इन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया है. दोपहिया व चरपहिया वाहन रहने पर आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. इस संबंध में विभाग ने बताया है कि एक एकड़ से अधिक जोत की जमीन, पंपसेट, इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले आदि लोगों को आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा. विभाग का मानना है कि जो आवास योजना लेने के लिए पात्र लाभुक होंगे. उन्हें ही लाभ दिया जायेगा. अपात्र लाभुक का नाम लिस्ट से काटने का काम किया जायेगा.
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