गोपालगंज. पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी एवं न्यायमूर्ति सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने यूपी के बेकरी कारोबारी की एक्सयूवी 700 कार का निजी प्रयोग करने व गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जादोपुर के तत्कालीन थानेदार पिंटु कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना देने का आदेश दिया है. कोर्ट ने आदेश पारित होने के एक हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता की गाड़ी उसे सही सलामत लौटाने का आदेश सरकार को दिया. कोर्ट के समक्ष परत-दर-परत पुलिस की झूठ खुलकर सामने आ गयी है. पटना हाइकोर्ट में युवा अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने जादोपुर पुलिस के सच को सामने रखा. कोर्ट को साक्ष्य के रूप में जीपीएस का रेकॉर्ड दिया, जिसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया. केस की सुनवाई अभी आगे भी होगी. थानेदार को वेतन से काट कर एक लाख का जुर्माना देने का आदेश सरकार को दिया गया है. साथ ही थानेदार पर विभागीय कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है.
जीपीएस ने पुलिस के चेहरे से हटाया नकाब
अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन के द्वारा बताया गया कि हर्ष अग्रवाल के द्वारा सिविल रिट याचिका सं-16507/2024 दायर कर उनकी गाड़ी में लगा जीपीएस का डेटा न्यायालय को दिखाया गया, जिससे यह साबित हुआ कि 25 जुलाई, 24 को जब्त करने बाद से ही थानाध्यक्ष पिंटू कुमार के द्वारा कार का निजी इस्तेमाल किया जा रहा था.कांटी में जब्त कर पुलिस ने बंगरी में दिखा दिया
अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित यूपी के कुशीनगर जिले के पड़रौना शहर के तुलसी आवास में रहने वाले हर्ष अग्रवाल हैं. उनके पिता सुमित अग्रवाल अपने कारोबार के सिलसिले में 24 जुलाई, 2024 को दरभंगा से लौट रहे थे. मुजफ्फरपुर के कांटी के पास सादे वेश में दो लोगों ने एक्सयूवी कार को रोक कर उनको उतार दिया. उन्होंने शाम को लाइन होटल में रुक कर जानकारी दी. रात के 10 बजे जादोपुर थाने में खड़ा था. जादोपुर के थानेदार पिंटु कुमार ने 25 जुलाई को रात में तीन बजे एक झूठी कहानी रच कर बंगरी मोड़ से दो शराबियों को अरेस्ट दिखाकर कार से 90 लीटर शराब जब्त करने का केस जादोपुर थाने में दर्ज किया. जीपीएस में स्पष्ट है कि रात के 10 बजे से ही थाने में कार खड़ी थी.शराब तस्करी के कलंक में पिता की हुई मौत
अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने बताया कि सुमित अग्रवाल की कार को शराब के साथ जब्त करने की पुलिस ने जब प्राथमिकी दर्ज की, तो वे टेंशन में रहने लगे. उनकी प्रतिष्ठा पर आयी आंच को वे नहीं झेल सके और दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है