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मीरगंज के थानेदार व आइओ के वेतन पर रोक लगाने का आदेश

कोर्ट बार-बार आदेश पर आदेश देता रहा. कोर्ट के आदेश की परवाह न तो थानेदार को है. ना ही कांड के आइओ को. 12 माह में जख्म प्रतिवेदन व केस की डायरी कोर्ट को नहीं सौंपने पर कोर्ट का काम प्रभावित होने लगा. मंगलवार को अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया.

By Prabhat Khabar News Desk | July 23, 2024 10:07 PM

गोपालगंज. कोर्ट बार-बार आदेश पर आदेश देता रहा. कोर्ट के आदेश की परवाह न तो थानेदार को है. ना ही कांड के आइओ को. 12 माह में जख्म प्रतिवेदन व केस की डायरी कोर्ट को नहीं सौंपने पर कोर्ट का काम प्रभावित होने लगा. मंगलवार को अग्रिम जमानत की सुनवाई के दौरान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधिश-10 मानवेंद्र मिश्र के कोर्ट ने पुलिस की इस कार्यप्रणाली को गंभीरता से लिया. कोर्ट ने एसपी को आदेश दिया कि न्यायिक कार्य पूरा होने तक तत्काल प्रभाव से मीरगंज के थानेदार व कांड के आइओ के वेतन पर रोक लगाएं. कोर्ट के आदेश पर कोई एक्शन नहीं लेना गंभीर मामला है. दरअसल मंगलवार को मीरगंज थाना कांड सं- 115/2023 में आरोपित अभियुक्त नंदजी सिंह एव अन्य के अग्रिम जमानत पर सुनवाई हो रही थी. इसमें बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि 28 अप्रैल 2023 को अग्रिम जमानत दाखिल करने के बाद कोर्ट की ओर से केस की डायरी व जख्म प्रतिवेदन नहीं दिया गया. उसके बाद 29 नवंबर 2023 को कोर्ट ने शो-कॉज किया. पुन: एक मार्च को रिमाइंडर दिया गया. उसके बाद भी ना तो डायरी व जख्म प्रतिवेदन नहीं दिया. अभियोजन की ओर से एपीपी जयराम साह ने कोर्ट को बताया कि थानेदार के व्हाटसएप पर भी कोर्ट के आदेश को भेजकर पालन कराने को कहा गया, लेकिन उन्होंने नहीं सुना. कोर्ट ने उसके बाद कार्रवाई का आदेश दिया. बता दें कि मीरगंज थाने के छाप गांव के रहने वाले राम बहादुर प्रसाद पर तीन अप्रैल को जानलेवा हमला किया गया था. इसमें नंदजी सिंह, राजू सिंह, अमरजीत सिंह समेत छह को अभियुक्त बनाया गया था. 15 माह में पुलिस ने कांड दर्ज करने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की. यहां तक की न तो गिरफ्तारी की गयी, और न ही कोर्ट से वारंट, इश्तेहार व कुर्की के लिए प्रे किया. इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है.

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