टॉप-100 फरार अपराधियों की पुलिस ने बनायी सूची, सरेंडर नहीं करने पर संपत्ति होगी कुर्क

गोपालगंज पुलिस इन दिनों फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए डुगडुगी बजाकर उनके घर-घर पहुंच रही है. सरेंडर करने के लिए इश्तेहार तामिला करा रही है. सरेंडर नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है.

By Prabhat Khabar News Desk | September 3, 2024 10:10 PM

गोपालगंज. गोपालगंज पुलिस इन दिनों फरार अपराधियों को पकड़ने के लिए डुगडुगी बजाकर उनके घर-घर पहुंच रही है. सरेंडर करने के लिए इश्तेहार तामिला करा रही है. सरेंडर नहीं करने पर कुर्की-जब्ती की कार्रवाई भी की जा रही है. पुलिस ने ऐसे टॉप-100 अपराधियों की सूची बनाकर कार्रवाई तेज कर दी है. वहीं, पुलिस की इस कार्रवाई से फरार अपराधियों में हड़कंप मच गया है. अपराधियों के पास सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ छापेमारी भी की जा रही है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने टॉप-100 अपराधियों की सूची बनायी गयी है, जो अपराध करके पुलिस रिकॉर्ड में फरार हैं. इनकी चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने से पहले न्यायालय से इश्तेहार लेकर पुलिस तामिला करा रही है. ये वैसे अपराधी हैं, जिनकी सात साल से अधिक की सजा का केस दर्ज है. इनमें सीवान, चंपारण, सारण के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के अपराधी भी शामिल हैं. पुलिस ने हत्या की जुर्म में फरार हुए सीवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र के सुरहिया गांव के कुख्यात अपराधियों के घर छापेमारी की, इसके बाद डुगडुगी बजाकर इश्तेहार तामिला किया और फरार अपराधी आदिल अली और अयान उर्फ राजा को 21 दिनों के अंदर सरेंडर करने के लिए अल्टीमेटम दिया है. दोनों ही अपराधियों पर बीते 30 जून को बरौली थाना क्षेत्र के पिपरहिया में मजदूर गुड्डू कुमार की गोली मारकर हत्या करने का आरोप है. इस संबंध में सिविल कोर्ट के अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी के मुताबिक किसी घटना को कारित करके अभियुक्त लंबे तक फरार रहता है, उसके विरुद्ध पुलिस न्यायालय से कुर्की जब्ती के लिए आदेश लेती है. कुर्की की कार्रवाई से पहले न्यायालय इश्तेहार जारी करता है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-82 के अंतर्गत चल-अचल संपत्ति को कुर्क करने आदेश और अधिकार देती है. 21 दिनों के अंदर न्यायालय या थाना में सरेंडर नहीं करने पर पुलिस कुर्की के लिए न्यायालय से आदेश लेती है, जो दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-83 के अंतर्गत फरार अभियुक्त की संपत्ति को कुर्क किया जाता है. पुलिस ने जिन टॉप-100 अपराधियों की सूची बनायी है, उन्हें सरेंडर करने के लिए 30 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है. सरेंडर नहीं करने पर पुलिस उनकी संपत्ति को कुर्की जब्ती करेगी. कुचायकोट पुलिस ने वकील हत्याकांड में फरार अभियुक्तों के सरेंडर नहीं करने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर चुकी है. नगर थाना, बरौली, मांझा, थावे, उचकागांव समेत अन्य थानों की पुलिस इश्तेहार तामिला के बाद सरेंडर नहीं करनेवाले अपराधियों की संपत्ति कुर्की जब्ती करने की कार्रवाई में जुटी है.

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