आर्म्स एक्ट में 21 माह में ट्रायल पूरा, दो को तीन-तीन साल की सजा, लगाया जुर्माना
करीब 21 माह पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.
गोपालगंज. करीब 21 माह पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन-तीन साल कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. सजा सुनाये जाने के बाद दोनों को सजा काटने के लिए चनावे स्थित मंडल कारा भेज दिया गया. कुचायकोट थाने की पुलिस सअनि नकुल प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम थाना क्षेत्र के सासामुसा के समीप ओवरब्रिज के समीप 16 अगस्त 2022 को शाम करीब चार बजे पहुंची. इसी बीच पुलिस को देखकर दो युवक भागने का प्रयास करने लगे. पुलिस ने संदेह के आधार पर भाग रहे लोगों को पीछा किया तथा दोनों को हिरासत में ले लिया. तलाशी के क्रम में पकड़े गये दोनों युवकों के कब्जे से देसी कट्टा, एक कारतूस, दो चाकू तथा एक लोहे का फाइटर बरामद किया गया. पकड़े गये दोनों युवकों की पहचान कुचायकोट थाना के नया टोला दलेया गांव के राकेश कुमार बैठा तथा बनतैल गांव के राजू कुमार के रूप में की गयी. इस मामले में सअनि नकुल प्रसाद के बयान पर कुचायकोट थाना कांड संख्या 361/ 2022 दर्ज की गयी. इसमें राकेश कुमार बैठा तथा राजू कुमार को नामजद आरोपित बनाया गया. आरोप पत्र समर्पित किये जाने के बाद इस मामले की सुनवाई न्यायालय में प्रारंभ हुई. इस बीच अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर एसीजेएम प्रथम की अदालत ने दोनों को दोषी करार देते हुए उन्हें तीन साल के कारावास तथा सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. इस मामले में सरकार की ओर से अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने अदालत में बहस की.
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