Bihar News: पटना हाई कोर्ट के जज पीबी बजंतरी और जज सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने यूपी के बेकरी कारोबारी की एक्सयूवी 700 कार का निजी प्रयोग करने और गड़बड़ी के मामले को गंभीरता से लेते हुए जादोपुर के तत्कालीन थानाध्यक्ष पिंटु कुमार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने आदेश पारित होने के एक हफ्ते के भीतर याचिकाकर्ता की गाड़ी सही सलामत लौटाने का आदेश सरकार को दिया है.
कैसे हुआ साबित
हर्ष अग्रवाल द्वारा सिविल रिट याचिका सं-16507/2024 दायर कर उनकी गाड़ी में लगा जीपीएस का डेटा न्यायालय को दिखाया गया, जिससे साबित हुआ कि 25 जुलाई, 24 को जब्त करने बाद से ही थानाध्यक्ष पिंटू कार का निजी इस्तेमाल कर रहा था.
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कांटी में जब्त कर पुलिस ने बंगरी में दिखा दिया
अधिवक्ता कुमार हर्षवर्धन ने कोर्ट को बताया कि पीड़ित यूपी के कुशीनगर के पड़रौना शहर के तुलसी आवास में रहने वाले हर्ष अग्रवाल हैं. उनके पिता सुमित अग्रवाल कारोबार के सिलसिले में 24 जुलाई, 2024 को दरभंगा से लौट रहे थे. मुजफ्फरपुर के कोटी के पास सादे वेश में दो लोगों ने एक्सयूवी कार को रोक कर उनको उतार दिया. गाड़ी रात थी. के 10 बजे जादोपुर थाने में खड़ी जादोपुर के थानेदार पिंटु कुमार ने 25 जुलाई को रात में तीन बजे एक झूठी कहानी रच कर बंगरी मोड़ से दो शराबियों को अरेस्ट दिखाकर कार से 90 लीटर शराब जब्त करने का केस थाने में दर्ज किया. जीपीएस में स्पष्ट है कि रात के 10 बजे से ही थाने में कार खड़ी थी. अधिवक्ता ने बताया कि सुमित की कार को शराब के साथ जब्त करने की प्राथमिकी दर्ज होने पर वे टेंशन में रहने लगे और दिसंबर 2024 में उनका निधन हो गया.
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