बिहार सरकार दलितों को सब्सिडी पर देगी 3.9 हजार क्विंटल धान का बीज, जानिये किस योजना में कितना मिलेगा अनुदान

दलितों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में 90 फीसदी, मिनीकिट योजना में 80, एकीकृत बीज ग्राम योजना में 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.

By Prabhat Khabar News Desk | February 15, 2021 11:45 AM

पटना. सरकार ने दलित वर्ग के किसानों को सब्सिडी पर धान का बीज उपलब्ध कराने के लिये 1.26 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. विभिन्न योजनाओं के तहत इस वर्ग के किसानों को 3.9 हजार क्विंटल बीज 3900 रुपये प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध कराया जायेगा.

दलितों को मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना में 90 फीसदी, मिनीकिट योजना में 80, एकीकृत बीज ग्राम योजना में 50 फीसदी अनुदान दिया जा रहा है.

राज्य में गुणवत्ता युक्त बीजों से उन्नत खेती दूर दराज के किसान भी कर सकें. इसके लिए बीज वितरण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं. इन योजनाओं पर अनुदान के लिए इस वित्तीय वर्ष में 76 करोड़ 18 लाख 5176 रुपये का बजट है.

योजना एक नजर में

  • योजना आपूर्ति क्विंटल में अनुदान% राशि

  • विस्तार योजना 1403.60 90 4926636

  • मिनीकिट योजना 2401.72 80 7493366

  • एकीकृत बीज ग्राम योजना 97.34 50 189813

समय पर मिलेगा सबको बीज

किसानों को गरमा बीज (दलहन फसल) समय से उपलब्ध कराने के लिए कृषि विभाग ने एसओपी बनाकर उसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया है. विभाग ने अनुदान पर दलहन और तेलहन के बीज उपलब्ध कराने के लिए 22 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन मांगे थे. 14 लाख आठ हजार 855 किसानों ने इसमें आवेदन किया है.

कृषि निदेशक आदेश तितरमारे ने गरमा बीज को त्वरित गति से किसानों को उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों के डीएओ को सप्ताह में तीन दिन बीज विक्रेताओं के साथ बैठकें करने का आदेश दिया है. बैठक में क्या हुआ इसकी रिपोर्ट उपनिदेशक शष्य को भेजनी होगी.

बीज वितरण निगम, पटना में रोजाना एक- एक कर्मचारी की ड्यूटी लगायी जायेगी. इन कर्मचारियों की जिम्मेदारी समस्याओं को ज्ञातकर उनका निराकरण कराना होगा. कृषि निदेशक भी सोमवार और बृहस्पतिवार को योजना की समीक्षा करेंगे.

बुकिंग के बाद बीज न लेने वाले होंगे ब्लैक लिस्टेड

मांग के अनुसार बीज का उठाव नहीं करने वाले किसान को कृषि विभाग अपनी योजनाओं का तीन साल तक लाभ नहीं देता है. एक किसान को अधिकतम 2.5 एकड़ के लिए बीज दिया जायेगा.

किसान घर पर बीज मंगाते हैं , तो आठ किग्रा तक के लिए होम डिलीवरी शुल्क 100 रुपये तथा 16 और 20 किग्रा के लिए डिलीवरी शुल्क 200 रुपये देना होगा.

किसानों को अनुदान पर बीज लेने के लिए कई शर्तों का पालन करना होता है. उनको शपथ लेनी होती है कि वे बीज का प्रयोग खेती के अलावा किसी अन्य प्रयोजन में नहीं करेंगे. फसल का अवशेष नहीं जलायेंगे.

Posted by Ashish Jha

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