पटना. अगर कोई आपके आसपास शराबबंदी कानून को तोड़ता है. मसलन शराबी की तस्करी, खरीद -बिक्री या उपयोग करता है तो आप मद्य निषेध विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 पर सूचना दे सकते हैं. सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा. वहीं, अगर सूचना देने वाला व्यक्ति अपना मोबाइल नंबर देता है और कार्रवाई की जानकारी लेने का इच्छुक है तो उसके मोबाइल पर कार्रवाई संबंधित जानकारी भी भेज दी जायेगी.
पुलिस विभाग के मद्य निषेध प्रभाग ने इस टॉल फ्री नंबर के व्यापक प्रचार- प्रसार और इसके उपयोग संबंधित जानकारी को लेकर निर्देश जारी किये हैं. मद्य निषेध के एसपी संजय कुमार सिंह ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति इस टॉल फ्री नंबर पर सूचना देता है, तो संबंधित थानेदार को 24 घंटे के भीतर, संबंधित डीएसपी को 48 दिनों के भीतर और एसपी को तीन से पांच दिनों के भीतर रिस्पांस देना होगा और कार्रवाई करनी होगी.
मद्य निषेध के एसपी ने बताया कि टाॅल फ्री नंबर पर दी गयी सूचना के आधार पर कार्रवाई करने के लिए सभी संबंधित पुलिस अधिकारियों के लिए समय का निर्धारण किया गया है. अगर कोई टॉल फ्री नंबर पर सूचना देता है तो मुख्यालय इसकी मॉनीटरिंग करता है.
मुख्यालय से इसकी सूचना संबंधित थानेदार को जाती है. सूचना सही होने पर संबंधित थानेदार को 24 घंटे के भीतर रिस्पांस देना होता है और कार्रवाई करनी होती है. अगर संबंधित थानेदार 24 घंटे के भीतर कोई कार्रवाई नहीं करते, तो मामला एसडीपीओ के पास चला जायेगा. फिर एसडीपीओ के स्तर से कार्रवाई नहीं होती है, तो मामला एसपी के पास चला जाता है. आगे कार्रवाई नहीं करने वाले अफसर से शो-कॉज आदि की मांग मुख्यालय के निर्देश पर किये जायेंगे.
अब मद्य निषेध विभाग की ओर से इस टॉल फ्री नंबर के व्यापक प्रचार- प्रसार की कार्रवाई शुरू की गयी है. इसमें सभी जगहों पर बिजली ट्रांसफाॅर्मर के पोल पर यह नंबर लिखे जाने के निर्देश दिये गये हैं. इसके अलावा सभी प्रखंड, अंचल व बाल विकास परियोजना कार्यालय सहित आंगनबाड़ी केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत सरकार भवनों पर भी मद्य निषेध के टॉल फ्री नंबर 15545 को प्रदर्शित करने की कार्रवाई की जायेगी.
Posted by Ashish Jha