बिहार में छोटे उद्योग के लिए सरकार दे रही 10 लाख रुपये का लोन, मिलेगा 35 फीसदी अनुदान

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम स्थापना के लिए समुचित कच्चा माल उपलब्ध है. राज्य में कृषि और पशु उत्पाद यानी की दूध, पनीर आदि के निर्माण में भी अपार संभावनाएं हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | October 17, 2022 7:01 PM

पीएमएफएमइ (प्रधानमंत्री माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज) स्कीम में फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में अचार, स्नैक्स ,मसाले इत्यादि उत्पादों को बनाने के लिए सरकार की तरफ से 10 लाख तक के लोन की पेशकश की गयी है. इसमें भी 35 प्रतिशत का अनुदान होगा. इसके लिए जीविका और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.

बिहार में उपलब्ध है कच्चा माल 

बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्यम स्थापना के लिए समुचित कच्चा माल उपलब्ध है. राज्य में कृषि और पशु उत्पाद यानी की दूध, पनीर आदि के निर्माण में भी अपार संभावनाएं हैं. लिहाजा बिहार सरकार इस क्षेत्र में लघु यूनिट स्थापित कराना चाह रही है. इसी कारण से लोगों को लोन की सुविधा दी जा रही है.

जीविका के जरिये इस स्कीम से जुड़ सकते हैं 

इधर उद्योग विभाग के योजना के तहत बैंक मित्र, सेवानिवृत्त कर्मी या फिर ग्रैजूएट किये लोग डिस्ट्रक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) बन सकते है. इन लोगों को प्रत्येक लोन मंजूर कराने पर 10 हजार रुपये और वितरित कराने पर 10 हजार रुपये की अतिरिक्त राशि प्रदान की जायेगी. इससे संबंधित लोग अपने ज़िले के जिला उद्याेग महाप्रबंधक और जीविका के जरिये इस स्कीम से जुड़ने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत संचालित

इस योजना के संदर्भ में उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पौंड्रिक ने ट्विटर हैंडल पर जानकारी साझा की है. जानकारों के मुताबिक उद्योग विभाग वित्तीय मामलों में कुशल लोगों की तलाश में है, जो इस योजना में लोगों की मदद कर सकें. उल्लेखनीय है कि यह योजना आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत संचालित की जा रही है.

ऑनलाइन करें आवेदन 

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://pmfme.mofpi.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. इसके लिए आपको वेबसाइट के होम पेज पर जा कर खुद को पंजीकृत करना होगा. इसके बाद लॉग इन कर सभी जानकारियों को भरना होगा और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होगा.

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