केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से कई प्रकार की योजनायें चलायी जाती है.इसका उदेश्य जरूरतमंद को मदद करना. पंजाब सरकार की ओर से ऐसी एक स्कीम चलाया जाता है. इस स्कीम के तहत लड़कियों को 51,000 रुपए की मदद की जाती है. ये राशि लड़की के 18 साल के हो जाने के बाद ही दी जाती है.बिहार या कोई प्रदेश के लोग भी अगर पंजाब में रह रहे हैं तो उन्हें भी इसका लाभ मिल सकता है.आइए आपको बताते हैं सरकार की इस स्कीम की खास बातें.
आर्थिक रूप से कमज़ोर बालिकाओ के लिए पंजाब सरकार की आशीर्वाद योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना की शुरूआत वर्ष 1997 में की गई थी.इसका उदेश्य लड़कियों को विवाह के लिए आर्थिक सहायता करना.तब इस स्कीम को शगुन योजना के नाम से शुरू किया गया था और इस योजना के तहत केवल 5,100 रुपए की राशि मिला करती थी. 2004 में जब इस योजना का नाम बदलकर आशीर्वाद योजना कर दिया गया. इसके साथ ही सहायता राशि भी 5100 से बढ़ाकर 6,100 रुपए कर दिया गया. इसके बाद 2006 में 6100 से इस राशि को 15,000 किया गया. 2017 में 21,000 रुपए और फिर 2021 में इसे 51,000 रुपए कर दिया गया.
पंजाब सरकार की ओर से ये स्कीम एससी,ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणियों से संबंधित परिवारों को लड़की के लिए चलाया जाता है. इस वर्ग में आने वाली लड़कियों को उनकी शादी के समय 51,000 रुपये की सहायता दी जाती है. इसके अलावा किसी भी जाति की विधवाओं की लड़कियां,अनुसूचित जाति की विधवाओं/तलाकशुदा को उनके पुनर्विवाह के समय भी इस राशि को सरकार देती है. हालांकि पिछले कुछ समय से इस योजना का लाभ लाभार्थियों को नहीं मिल रहा है.
इस स्कीम के तहत एक परिवार की 2 लड़कियों को मिलेगा.इसके लिए पंजाब का निवासी होना जरूरी है. इसके साथ ही कन्या की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए.परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से 32,790 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको आधार कार्ड,जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, की आवश्यकता होती है.जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं वो राज्य सरकार की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन जमा करने से पहले सभी दस्तावेजों को इसमें संलग्न करना जरुरी है.