बिहार में निजी परिसर में सोलर प्लांट लगाने पर भी मिलेगा अनुदान, आज से वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध
सूबे के निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया लगभग दो साल के अंतराल के बाद शुक्रवार से फिर शुरू होगी. कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में एक से दस किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे.
पटना. सूबे के निजी परिसरों में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाने को लेकर आवेदन की प्रक्रिया लगभग दो साल के अंतराल के बाद शुक्रवार से फिर शुरू होगी. कोई भी व्यक्ति अपने निजी परिसर में एक से दस किलोवाट, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज में 500 किलोवाट क्षमता तक का सोलर पावर प्लांट लगवा सकेंगे.
22 जुलाई से वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध
तीन किलोवाट तक सोलर पावर प्लांट लगवाने पर राज्य सरकार 65 फीसदी, जबकि उससे अधिक क्षमता के सोलर पावर प्लांट लगाने पर 45 फीसदी का अनुदान देगी. कंपनी अफसरों के मुताबिक आवेदन को लेकर 22 जुलाई से साउथ बिहार और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध होगा.
पांच वर्षों तक एजेंसी करेगी रखरखाव
अधिकारियों के मुताबिक मात्र 500 रुपयेशुल्क देकर कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. इसके बाद बिजली कंपनी आवेदनों को शॉर्ट लिस्ट कर सोलर प्लांट लगाने की कार्रवाई शुरू करेगी. इसके लिए वेंडर के चयन की प्रक्रिया चल रही है. चयनित वेंडर के द्वारा पांच वर्षों तक लगाये गये रूफटॉप का रखरखाव भी किया जायेगा. सोलर पैनल सामान्यत: 25 वर्षों तक कार्य करता है.
निजी आवास के लिए
प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा
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लागत (प्रति किलोवाट) अनुदान
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एक किलोवाट 46923 रुपये 65%
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एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 65%
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दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 65%
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तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %
हाउसिंग सोसाइटीज के लिए
प्लांट की क्षमता निर्धारित बेंचमार्क सरकार द्वारा
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एक किलोवाट 46923 रुपये 45%
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एक से दो किलोवाट 43140 रुपये 45%
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दो से तीन किलोवाट 42020 रुपये 45%
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तीन से दस किलोवाट 40991 रुपये 45 %
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10 से 100किलोवाट 38236 रुपये 45%
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100 से 500किलोवाट 35886 रुपये 45%
दो किस्तों में राशि का भुगतान करना होगा उपभोक्ताओं को
उपभोक्ता को अपनेहिस्से की राशि दो किस्तों में सीधे वेंडर के खाते में भुगतान करना होगा. पहली किस्त की 80 फीसदी राशि समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही एडवांस भुगतान करना होगा. दूसरी किस्त की 20 फीसदी राशि उपभोक्ता के परिसर में आवश्यक सामग्री डिलिवर करने के बाद भुगतान होगी.