बिहार पुलिस सिपाही भर्ती: एक से अधिक आवेदन किया तो सभी होंगे रद्द, अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी

चयन पर्षद ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होकर 20 जुलाई तक चलेगी. इसके बाद वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा. कई आवश्यक सूचनाएं इ-मेल या एसएमएस के माध्यम से भी दी जा सकती हैं.

By Prabhat Khabar News Desk | June 12, 2023 4:02 AM

बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए एक अभ्यर्थी मात्र एक ही ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे. किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन पत्र भरे जाने पर उनके सभी आवेदन पत्रों को अस्वीकृत कर दिया जायेगा. जो अभ्यर्थी फर्जी नाम व पते के आधार पर आवेदन पत्र भरेंगे, उनको अपात्र मानते हुए उनके विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने सिपाही भर्ती में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए विस्तृत गाइडलाइन जारी की है. गौरतलब है कि बिहार पुलिस में सिपाही पद के 21391 पदों पर बहाली के लिए 20 जून से ऑनलाइन आवेदन भरे जाने की प्रक्रिया शुरू होगी.

गलत आरक्षण कोटि देने पर रद्द होगी उम्मीदवारी

पर्षद ने गाइडलाइन में कहा है कि आवेदन में गलत आरक्षण कोटि डालने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी भी रद्द कर दी जायेगी. इसलिए आवेदक आश्वस्त हो लें कि वे किस वर्ग अथवा कोटि से संबंध रखते हैं. सिपाही नियुक्ति में दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं, लेकिन अन्य राज्यों के आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों की गणना अनारक्षित (सामान्य) कोटि के रूप में की जायेगी. उनके लिए आयु सीमा व अन्य अहर्ताएं सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के समान लागू होगी. आरक्षित कोटि की विवाहित महिला अभ्यर्थी के द्वारा पिता के स्थान पर पति के आधार पर प्रमाण पत्र समर्पित करना भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर सकता है.

ऑनलाइन ही मिलेगा प्रवेश पत्र

चयन पर्षद ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 20 जून से प्रारंभ होकर 20 जुलाई तक चलेगी. इसके बाद वैध अभ्यर्थियों को ऑनलाइन ही प्रवेश पत्र जारी किया जायेगा. कई आवश्यक सूचनाएं इ-मेल या एसएमएस के माध्यम से भी दी जा सकती हैं. इसके लिए आवेदन के समय ही उनका मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी रजिस्टर्ड करते हुए सत्यापित किया जायेगा.

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गर्भवती महिलाएं शारीरिक दक्षता जांच में नहीं ले सकेंगी भाग

पर्षद ने कहा है कि ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सकीय परीक्षण में गर्भवती पायी जायेंगी, उन्हें दौड़ और शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी. इस आधार पर उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा. बहाली प्रक्रिया के दौरान पारिवारिक, निजी, चिकित्सकीय, अस्थि भंग, गर्भावस्था आदि कारणों को लेकर समय विस्तार का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा.

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