दस वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में अभियुक्त दोषी करार
लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब दस वर्ष पूर्व देसरी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार किया है.
हाजीपुर.
लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब दस वर्ष पूर्व देसरी थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार किया है. इस मामले में सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई की जायेगी. यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि 16 मई 2014 को गांव के काली मंदिर के समीप स्थित चापाकल पर अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति वर्ग की एक नाबालिग बच्ची पानी लाने गयी थी. इसी दौरान देसरी थाना क्षेत्र के रामपुर किचनी गांव के सुनील कुमार ने अपने तीन-चार साथियों के साथ बच्ची का मुंह दबा कर पकड़ लिया और उसी की ओढ़नी से उसका मुंह बांध दिया. इसके बाद बच्ची को बगल की झाड़ी में ले जाकर सभी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. पानी लेकर आने में देरी होेने पर बच्ची की मां उसे खोजते हुए वहां पहुंची. बच्ची को बेहोशी की हालत में देखकर शोर मचाने पर वहां लोगों की भीड़ लग गयी थी. बच्ची को इलाज के लिए पीएचसी ले जाया गया, वहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया था. होश आने पर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी. उसके बयान पर सुनील कुमार एवं अन्य तीन-चार अज्ञात के विरुद्ध देसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इस मामले में पुलिस ने रामपुर किचनी गांव के सुनील कुमार, अभिषेक कुमार, सुरेल उर्फ मिथलेश राय, मिंटू कुमार उर्फ पिंटू तथा बबलू कुमार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. इसमें अभिषेक कुमार को फरार बताते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया था. इस मामले के आरोपित सुनील कुमार, सुरेल, मिंटू कुमार तथा बबलू कुमार को 13 जनवरी 2016 को 06-06 वर्ष के सश्रम कारावास और 28-28 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई जा चुकी है. वहीं फरार अभिषेक कुमार को पुलिस ने 9 अक्टूबर 2019 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. तब से वह जेल में ही है. गिरफ्तारी के बाद 23 दिसंबर 2019 को आरोप गठन किया गया था. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा अभियोजन पक्ष के 05 तथा बचाव पक्ष के एक साक्षी का परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद अभिषेक कुमार को दोषी करार किया गया है. सजा के बिंदु पर 29 अप्रैल को सुनवाई के बाद सजा सुनायी जायेगी.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है