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आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त दोषी करार

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक अभियुक्त को दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 31 मई को सुनवाई होगी.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्ठम सह लैंगिक अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम की विशेष न्यायाधीश ने करीब सात वर्ष पूर्व एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में मंगलवार को एक अभियुक्त को दोषी करार किया है. सजा के बिंदु पर 31 मई को सुनवाई होगी. यह जानकारी विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. उन्होंने बताया कि महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव में अपने घर पर खेल रही आठ वर्षीया बच्ची को कमरे में ले जाकर एक व्यक्ति ने उसके साथ दुष्कर्म किया था. बच्ची के बेहोश हो जाने पर वह वहां से भाग निकला था. कुछ देर बाद पीड़िता की चाची की नजर घर खून से लथपथ तथा बेहोशी की हालत में पड़ी बच्ची पर पड़ी. उसके शोर मचाने पर आस-पड़ोस के लोग जुट गये तथा बच्ची को इलाज के लिए नजदीकी नर्सिंग होम में ले गये. वहां से उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया था. इलाज के बाद होश में आने पर उसने सारी घटना की जानकारी अपनी चाची को दी. उसकी चाची के बयान पर महुआ थाने में 22 अप्रैल, 2017 को महुआ थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी रंजीत पासवान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. इस मामले में पुलिस ने पांच अप्रैल, 2020 को आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में 19 मई, 2020 को संज्ञान लिया गया. इस मामले में 19 अक्तूबर, 2020 को आरोप का गठन किया गया. विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा द्वारा इस मामले में अभियोजन पक्ष के आठ तथा बचाव पक्ष के चार साक्षियों एवं मामले में प्रस्तुत छह प्रदर्श के कराये गये परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद रंजीत पासवान को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के लिए दोषी करार किया गया है.

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