वैशाली जिले के राजापाकर प्रखंड की लगूराव बिलंदपुर पंचायत के मुखिया सूरज कुमार महतो को बर्खास्त कर दिया गया है. ओपन जिम के निर्माण व सामग्री की खरीदारी में 33 लाख रुपये के गबन के आरोपित मुखिया अगले पांच साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पायेंगे. इस संबंध में पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने बीते सात अगस्त को आदेश पत्र जारी किया है. साथ ही डीएम को आरोपित मुखिया के विरुद्ध नीलाम पत्र वाद दायर करने एवं तत्कालीन पंचायत सचिव रामकुमार सिंह के विरुद्ध कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस पर लोक प्रहरी ने मुखिया को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था, लेकिन आरोपित मुखिया इस संबंध में अपना संतोषजनक पक्ष नहीं रख सका. इसके बाद बीते 13 अप्रैल को आरोपित मुखिया के विरुद्ध लोक प्रहरी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर ने बिहार राज्य पंचायती अधिनियम में निहित शक्तियों के दुरुपयोग, विभागीय निर्देशों की अवहेलना, कर्तव्य के निर्वहन एवं वित्तीय कार्यों में दोषी पाये जाने पर बिहार पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए पदच्युत करने की अनुशंसा की थी. इस पर कार्रवाई करते हुए आरोपित मुखिया रवि कुमार महतो को उनके पद से बर्खास्त कर दिया गया है. मालूम हो कि सात फरवरी, 2023 को आरोपित मुखिया, तत्कालीन पंचायत सचिव व जानकी इंटरप्राइजेज के विरुद्ध राजापाकर के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी ने 33 लाख 41 हजार 290 रुपये की राशि गबन करने की प्राथमिकी दर्ज करायी थी. मुखिया ने 15वें वित्त आयोग की प्राप्त राशि से ग्राम पंचायत में ओपन जिम का निर्माण कराया था. जिम की सामग्री की खरीदारी जेम पोर्टल से न कर प्राइवेट आपूर्तिकर्ता से की गयी थी. इस मामले में डीएम ने आरोपित मुखिया के विरुद्ध विभागीय निर्देशों की अवहेलना आदि के संबंध में लोक प्रहरी सह आयुक्त तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर से आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की थी.
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