हाजीपुर के सदेई बुजुर्ग थाना क्षेत्र के एक गांव में चाइल्ड लाइन की पहल पर बीते बुधवार को एक 15 वर्षीया किशोरी बालिका वधु बनने से बच गयी. बाल विवाह की सूचना मिलते ही पदाधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बच्ची की शादी रुकवायी. साथ ही परिवार वालों को बाल विवाह से होने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी दी गयी. जानकारी के अनुसार सहदेई बुजुर्ग थाने के एक गांव में बीते बुधवार को 15 वर्षीया किशोरी की शादी की तैयारी की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1098 पर मिली थी. सूचना मिलते ही सहायक निदेशक जिला बाल संरक्षण विभाग इकाई वैशाली विनोद कुमार ठाकुर एवं स्वर्गीय कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान के सचिव सुधीर कुमार शुक्ला ने त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम का गठन किया. वरीय अधिकारियों को भी इस संबंध में सूचना दी गयी. गठित टीम सहदेई थाने के सहयोग से बाल विवाह रोकने में सफलता पायी. इस संबंध में संस्थान के सचिव सुधीर कुमार शुक्ला ने बताया कि जिला प्रशासन, पुलिस, जिला बाल संरक्षण इकाई एवं चाइल्ड हेल्पलाइन के सहयोग से संस्था ने बाल विवाह रोकने में सफलता पायी है. बताया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है तथा अगर आप लड़की की शादी 18 वर्ष से पहले एवं लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करते हैं, तो आप दंड के भागी होंगे. उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चों को पढ़ने लिखने का अवसर प्रदान करें तथा उन्हें आगे बढ़ने का अवसर दें.
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