महनार. नगर परिषद महनार के पूर्व वार्ड पार्षद जदयू नेता सहदेव साह को दोहरे हत्याकांड में न्यायालय से बड़ी राहत मिली है. इस मामले में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया है. न्यायालय से बरी होने के बाद वे करीब सात वर्ष बाद वापस अपने घर लौटे हैं. बताया गया कि सहदेव साह समस्तीपुर जिला के विद्यापति थाना कांड संख्या 32/16 में महनार निवासी अंशु जायसवाल की हत्या में आरोपित थे. साथ ही महनार नगर के घाट किनारा रोड निवासी श्रवण जायसवाल हत्या कांड में आरोपित थे. उन्होंने बताया कि अंशु व श्रवण हत्याकांड में निर्दाेष होते हुए भी उन्हें छह साल ग्यारह माह जेल में रहना पड़ा. न्यायालय में उन्होंने स्वयं ही अपने केस की पैरवी की. इसके लिए 195 पेज का अभेलख तैयार कर न्यायालय को सौंपा गया. उसके अध्ययन के बाद न्यायालय ने उन्हें दोषमुक्त होने की आदेश जारी किया. उन्होंने कहा कि अंशु उनके पुत्र व श्रवण जायसवाल बड़े भाई के जैसे थे. सहदेव साह के दोषमुक्त होने पर वार्ड पार्षद बिरजू सिंह, कांगेस प्रखंड अध्यक्ष पवन झा, बिजय शर्मा, मिथिलेश कुमार गुप्ता उर्फ भोला, जागो सिंह, सन्नी गुप्ता, रंजीत ठाकुर, अमरनाथ साह, राजेश झा, बबिता देवी, संगीता देवी, रामदुलारी देवी, योगेंद्र साह, अरुण कुमार साह आदि ने उन्हें बधाई दी है.
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