बिना मास्क वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल

हाजीपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लॉक डाउन के बीच सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग करेंगे. साथ ही पेट्रोल […]

By Prabhat Khabar News Desk | April 20, 2020 1:39 AM

हाजीपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण चेन को तोड़ने के लिए लॉक डाउन के बीच सरकार ने सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. अब मास्क नहीं पहनने वाले वाहन चालकों को पेट्रोल पंप पर पेट्रोल या डीजल नहीं मिलेगा. पेट्रोल पंप पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग करेंगे. साथ ही पेट्रोल पंपों पर सेनिटाइजर की व्यवस्था भी सुनिश्चित करायी जायेगी. वाहन चालक, सह चालक व अन्य सवारी भी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे. पेट्रोल-डीजल लेते या देते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा जायेगा. परिवहन विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किया है. विभाग से जारी आदेश में बताया गया है कि सरकारी वाहन और आपातकालीन सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर अन्य किसी तरह के निजी वाहन बिना किसी आपातकालीन कारण या प्राधिकृत पास के नहीं चलेंगे.

निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और अन्य अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान और कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए उनके प्राधिकृत पास मान्य होंगे, लेकिन सभी के लिए मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा. डीएम उदिता सिंह ने बताया कि आवश्यक सेवाओं एवं पास प्राप्त दोपहिया वाहनों के अतिरिक्त बाइक अथवा स्कूटी पर दो सवारी अनुमान्य नहीं होगा. विधि व्यवस्था एवं आवश्यक सेवाओं में लगे वाहनों को छोड़कर पास प्राप्त सभी वाहनों पर चालक के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी. निजी वाहनों बाइक, स्कूटी, कार आदि से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि खरीदने जाने की अनुमति नहीं होगी.

चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के सड़क पर घूमते पाये जाने पर मोटरयान अधिनियम की धाराओं एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी. बेवजह घुमने वालों के वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा. पहले से निर्गत वाहन पास का अवधि विस्तारित करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही कहा गया है कि अब पास पर धारक के आने-जाने का स्थान भी अंकित रहेगा. आवागमन में चेकिंग के दौरान पुलिस अधिकारी उस पर तिथि और समय के साथ अपना हस्ताक्षर भी अंकित करेंगे.

37 दुकानों पर उपलब्ध हैं मास्क व सैनिटाइजरकोरोना वायरस को लेकर मास्क व सैनिटाइजर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गयी है. डिमांड बढ़ने की वजह से यह काफी मुश्किल से लोगों को उपलब्ध हो रहा है. हालांकि पहले की तुलना में मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता बेहतर हुई है. आम लोग आसानी से मास्क व सैनिटाइजर खरीद सकें, इसके लिए जिला प्रशासन ने वैसे 37 लाइसेंसी दवा दुकानदारों के नाम व मोबाइल नंबर जारी किये हैं, जहां मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध हैं.

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