हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नवीन कुमार ठाकुर ने करीब ढाई वर्ष पूर्व एक युवक को घर से बकाया रुपये देने के बहाने बुलाकर ले जाने और गला काट कर हत्या करने के मामले में पति-पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही पति पर दस हजार रुपये तथा पत्नी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक राज कुमार सिंह ने दी.पर लोक अभियोजक ने बताया कि दो जुलाई 2022 को जंदाहा थाना क्षेत्र के महुआ रोड जंदाहा निवासी रणवीर कुमार उर्फ बाबू लोहार को उसके गांव का दानी चौधरी घर से बकाया रुपये देने के बहाने बुलाकर ले गया था. लेकिन, जब बाबू लोहार लौटकर घर नहीं आया, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की. काफी खोजबीन के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला, तो इसकी सूचना पुलिस को दी गयी. घटना के दूसरे दिन पुलिस ने नदी से उसका शव बरामद किया. उसकी गला काट कर हत्या की गयी थी. उसके शव के निकट से खून का धब्बा मिलने पर पुलिस ने दानी चौधरी को गिरफ्तार किया. उसकी निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल में लायी गयी हसुली, मृतक का पैंट, प्लास्टिक का बैग बरामद किया गया. मामले में मृतक की मां ने दानी चौधरी और उसकी पत्नी ममता देवी के विरुद्ध जंदाहा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इस मामले में 21 सितंबर 2022 को न्यायालय में दोनों के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में इन दोनों के विरुद्ध 21 नवंबर 2022 को संज्ञान लिया गया. इन दोनों के विरुद्ध 4 मई 2023 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में लोक अभियोजक वीरेंद्र नारायण सिंह के मार्गदर्शन में अपर लोक अभियोजक राज कुमार सिंह ने त्वरित कोषांग के माध्यम से प्रस्तुत कराये गये आठ साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद दानी चौधरी और उसकी पत्नी ममता देवी को दोषी करार कर आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही दानी चौधरी को दस हजार रुपये एवं उसकी पत्नी ममता देवी को पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
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