हाजीपुर
. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम आदित्य पांडेय ने करीब साढे बीस वर्ष पूर्व एक शिक्षक की गोली मारकर हत्या में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार अर्थदंड की सजा बुधवार को सुनायी है. यह जानकारी अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार ने दी. अपर लोक अभियाेजक ने बताया कि 05 मई 2004 को देसरी थाना क्षेत्र के मुरौवतपुर के निकट मनियारी मध्य विद्यालय से साइकिल से घर लौट रहे महनार थाना क्षेत्र के इसहापुर निवासी शिक्षक शंकर सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस घटना की सूचना उसके पुत्र नवीन कुमार सिंह को उसके भतीजा सौरव कुमार ने दी. सूचना के बाद जब वह ग्रामीणों के साथ घटना स्थल पर पहुंचा तो उसके पिता का शव पड़ा था. मृतक की साइकिल वहीं खड़ी थी और उसके कैरियर पर शिक्षक का बैग था. इस मामले में मृतक के पुत्र ने अज्ञात बदमाश के विरुद्ध देसरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इस मामले में इसहाकपुर निवासी राम नरेश पाल एवं मनीष कुमार सिंह के विरुद्ध न्यायालय में 16 सितंबर 2004 को आरोप पत्र समर्पित किया. इस मामले में दोनों के विरुद्ध 20 सितंबर को संज्ञान एवं 29 सितंबर 2005 को आरोप गठन किया गया. विचारण के दौरान मनीष कुमार सिंह की मृत्यु हो गयी थी. इस मामले में अपर लोक अभियोजक शब्द कुमार द्वारा कराये गये 15 साक्षियों व छह प्रदर्श के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद राम नरेश को 11 सितंबर को दोषी करार दिया गया था. इस मामले में बुधवार को सजा के बिंदू पर सुनवाई की के बाद राम नरेश पाल को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनायी गयी है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है