हाजीपुर. कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर जारी लॉक डाउन के बीच कोरोना को हराने के संकल्प व जिद के साथ लोग अपने घरों में बंद हैं. तो कुछ जगहों पर लापरवाही की तस्वीर भी सामने आ रही है. सोमवार से सरकार ने कुछ चुनिंदा आवश्यक सेवाओं को सशर्त शुरू करने का आदेश जारी कर दिया है. कुछ आवश्यक प्रतिष्ठानों को खोलने के भी आदेश दिये गये हैं. हालांकि इस छूट के बावजूद सोमवार को पहले दिन बाजार में पहले की तरह ही सन्नाटा पसरा रहा है. आवश्यक सेवाओं से जुड़े सरकारी कार्यालयों में भीड़ नहीं दिखी. राशन, किराना, मेडिकल, डेयरी जैसी आवश्यक सेवा से जुड़ी दुकानों के अलावा बाजार की अन्य दुकानों के शटर पूर्व की तरह ही बंद दिखें.
यहां तक कि रजिस्ट्री कार्यालय में पसरा रहा सन्नाटा. हालांकि सोमवार से सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों के आवश्यक सेवाओं में छूट की घोषणा को लेकर लोगों में थोड़ी संशय की स्थिति बनी हुई है. इसकी वजह से सुबह में कुछ बाइक सवार शहर की सड़कों पर निकले जरूर, लेकिन पुलिस की चौकसी व सख्ती के बाद वे सभी वापस घरों में दुबक गये. रजिस्ट्री कार्यालय में पसरा रहा सन्नाटाकभी सुबह लेकर देर शाम तक गुलजार रहने वाला रजिस्ट्री कार्यालय व कैंपस में भी सन्नाटा पसरा हुआ है. हालांकि सरकार ने सोमवार से रजिस्ट्री कार्यालयों में जमीन की रजिस्ट्री का आदेश तो जारी कर दिया है, लेकिन लॉक डाउन व कोरोना संक्रमण के भय की वजह से सोमवार को पहले दिन यहां पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ था.
कार्यालय खुले हुए थे, लेकिन न तो यहां लोगों की भीड़ थी और न ही कातिबों की दुकानें ही खुली हुई थीं. नल जल योजना का शुरू हुआ कार्य सोमवार से लॉक डाउन में आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यों की छूट मिलते ही सरकार की महत्वाकांक्षी नल जल योजना व अन्य योजनाओं के कार्य शुरू हो गये. हाजीपुर नगर परिषद के वार्ड नंबर 17 में नल जल योजना का पाइप लाइन बिछाने के लिए कचहरी रोड, राजेंद्र चौक, गुदरी रोड में सड़क किनारे पाइप लाइन बिछाने के लिए गड्ढा खोदने का काम शुरू किया गया. जेसीबी मशीन की मदद से सोमवार को सड़क किनारे गड्ढे खोदे गये. पुलिस कर रही लॉकडाउन का पालन करने की अपीललॉक डाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस लोगों से अपील कर रही है.
साथ ही सरकार द्वारा की गयी आवश्यक सेवाओं में छूट की घोषणा के दौरान क्या करें और क्या न करें की जानकारी भी दे रही है. अभी क्या कर सकते हैं- आवश्यक सेवाएं जैसे स्वास्थ्य, कृषि कार्य, मछली, पशु पालन, बैंक, एटीएम, सरकारी कार्यालय, किराना व सब्जी दुकान, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मीडिया आदि गतिविधि व उनके लगे कर्मी व उससे संबंधित वाहनों का परिचालन चालू रहेगा. मालवाहक वाहनों का परिचालन, हाइवे ढाबा, ईंट भट्ठा आदि भी चालू रहें. – इस तरह के कार्य में शामिल कर्मी को अपना आइडी कार्ड या प्रमाणपत्र साथ में रखना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. – केवल मालवाहक वाहन ही एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे.
सार्वजनिक स्थलों पर मास्क अनिवार्य है. हाथों की सफाई पर विशेष ध्यान दें. अभी क्या नहीं कर सकते हैं- कंटेनमेंट जोन में पूर्ण लॉक डाउन प्रभावशाली रहेगा. – सार्वजनिक यातायात यानि हवाई जहाज, रेल, बस, ऑटो, रिक्शा, रिक्शा पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं. – निजी वाहन भी पूरी तरह से प्रतिबंधित. केवल आवश्यक सेवाओं से जुड़े व्यक्ति आइडी दिखा कर उपयोग कर सकते हैं. – चरपहिया वाहन पर चालक के अलावा अधिकतम दो व्यक्ति ही बैठ सकते हैं. – बेवजह घर से बाहर न निकलें. आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर मास्क लगायें व सोशल डिस्टेंस का पालन करें. – सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, सैलून, स्कूल, धार्मिक स्थल, धार्मिक सामाजिक समारोह आदि पूर्णत: वर्जित.- कुरियर, ई कॉमर्स भी बंद हैं. एक जगह पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हों.