hajipur news. तीन वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म में एक अभियुक्त दोषी करार

तीन वर्ष पहले का है मामला, समस्तीपुर जिले के सरायरंजन निवासी विनोद भंडारी ने किया था दुष्कर्म

By Prabhat Khabar News Desk | December 18, 2024 10:29 PM

हाजीपुर. पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश ने करीब तीन वर्ष पूर्व एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को एक अभियुक्त को दोषी करार दिया है. यह जानकारी पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि वर्ष 2021 में महनार थाना क्षेत्र की एक महिला अपने पांच वर्षीय पुत्र तथा तीन वर्षीया पुत्री के साथ हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र में अपने मायके में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने आयी थी. 16 दिसंबर 2021 को अपने बच्चों को नहलाने के बाद कपड़े पहनाकर उसने छत पर पहुंचा दिया. छत पर उसके भाई पहले से मौजूद था. इस दौरान उसके फूफा समस्तीपुर जिला के सरायरंजन निवासी विनोद भंडारी उर्फ विनोद भगत आया और उसके भाई को दतुवन तथा उसके पांच वर्षीय पुत्र को शेंपू लाने के लिए भेज दिया. इन दोनों के वहां से हटने के बाद उसने तीन वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बच्ची के चिल्लाने पर उसकी मां दौड़ कर छत पर गयी. वहां बच्ची खून से लथपथ पड़ी थी और आरोपित उसके साथ दुष्कर्म कर रहा था. बच्ची की मां को देखते ही आरोपित वहां से भाग निकला. पीड़िता की मां ने इस मामले में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इस मामले में पुलिस ने 15 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय में 17 फरवरी 2022 को संज्ञान लिया गया. उसके विरुद्ध 11 मार्च 2022 को आरोप गठन किया गया. इस मामले में पुलिस अधीक्षक हर किशोर राय के निर्देश पर त्वरित कोषांग द्वारा प्रस्तुत किये गये ग्यारह साक्षियों एवं आठ प्रदर्श का विशेष लोक अभियोजक के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद विनोद भंडारी उर्फ विनोद भगत को कम उम्र की बच्ची के साथ दुष्कर्म एवं यौन हमला के लिए दोषी करार दिया गया है. सजा के बिंदू पर 23 दिसंबर को सुनवाई की जायेगी.

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