Hajipur News : छात्रा के अपहरण व दुष्कर्म मामले में आरोपित कोचिंग संचालक को सात वर्षों का कारावास

लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक कोचिंग संचालक को बुधवार को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

By Prabhat Khabar News Desk | January 29, 2025 11:02 PM

हाजीपुर. लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब छह वर्ष पूर्व एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के मामले में एक कोचिंग संचालक को बुधवार को सात वर्षों के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक बताया कि 17 सितंबर, 2018 को एक 16 वर्षीय छात्रा पातेपुर थाना क्षेत्र स्थित एक कोचिंग में पढ़ने गयी थी. जब देर शाम तक वह कोचिंग से वापस घर लौटकर नहीं आयी, तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू कर दी. इसी दौरान पता चला कि अपने ननिहाल पातेपुर थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव में रहकर कोचिंग चलाने वाला कोचिंग संचालक भगवानपुर थाना क्षेत्र के प्रतापटांड निवासी लालबाबू पंडित ने अपने परिवार वालों के साथ मिलकर एक साजिश के तहत छात्रा अपहरण कर लिया है. यह भी पता चला कि वह उसके साथ शारीरिक संबंध भी बना रहा है. इस मामले में अपहृता के पिता ने पातेपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने इस मामले 31 मार्च, 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया. न्यायालय ने पांच जुलाई, 2023 को आरोप गठन किया. विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस मामले में कराये गय छह साक्षियों के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद कोचिंग संचालक लालबाबू पंडित को बीते सोमवार को दोषी करार दिया गया था. बुधवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने अभियुक्त लालबाबू पंडित को सात वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड तथा लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 4 में सात वर्षों का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि पीड़िता को भुगतान करने का आदेश दिया गया है. इसके अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को चार लाख रुपये भुगतान करने का भी आदेश दिया गया है.

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