15.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

पूर्व में हुई पांच बालू घाटों की नीलामी का फिर से निकाला जायेगा इ टेंडर

लघु खनिज के अवैध तरीके से खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्ती का सकारात्मक परिणाम जिले में देखने को मिल रहा है.

लघु खनिज के अवैध तरीके से खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन की सख्ती का सकारात्मक परिणाम जिले में देखने को मिल रहा है. बालू के अवैध खनन, भंडारण व परिवहन के विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा चलाये गये अभियान के दौरान चालू वित्तीय वर्ष में 104 वाहनों को लघु खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन के आरोप में जब्त किया गया. इस दौरान जहां एक करोड़ 14 लाख रुपये जुर्माने की वसूली की गयी, वहीं 10 प्राथमिकी भी दर्ज की गयी. वहीं जिले के पांच बालूघाट की इ-नीलामी भी करायी गयी. जिन बालू घाटों की नीलामी नहीं हो सकी है, इसके लिए पुन: इ टेंडर निकाला जायेगा. यह जानकारी मंगलवार को डीएम यशपाल मीणा की अध्यक्षता में आयोजित जिला खनन विभाग की समीक्षा बैठक में दी गयी. समीक्षा बैठक में बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में लघु खनिज के अवैध खनन, परिवहन व भंडारण के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान बीते एक अप्रैल से अबतक 50 ट्रैक्टर, 43 ट्रक, नौ हाइवा, एक पिकअप और एक पोकलेन मशीन को जब्त किया गया है. डीएम ने बालू के अवैध खनन व परिवहन पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए नाव व अन्य वाहनों से अवैध बालू के परिवहन पाये जाने पर भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया. साथ ही बालू के अवैध परिवहन के आरोप में पकड़े गये वाहन मालिकों द्वारा एक माह के अंदर जब्त वाहनों की जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव भेजने का निर्देश खनन पदाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन को दिया. बैठक में नीलामी के लिए लंबित वाहनों का अविलंब मूल्यांकन करने का निर्देश जिला परिवहन पदाधिकारी को दिया गया. समीक्षा बैठक में डीएसपी (मुख्यालय), एसडीपीओ, हाजीपुर, जिला परिवहन पदाधिकारी, कार्य विभागों के कार्यपालक पदाधिकारी, जिला अभियोजन पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें