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HAJIPUR NEWS : किशोर से यौनाचार के मामले में तीन अभियुक्त दोषी करार

HAJIPUR NEWS : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब ढाई वर्ष पूर्व एक किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है.सजा के बिंदु पर आगामी 27 सितंबर को सुनवाई होगी.

हाजीपुर. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश षष्टम सह लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने करीब ढाई वर्ष पूर्व एक किशोर के साथ अप्राकृतिक यौनाचार के मामले में तीन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है. यह जानकारी लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि करीब ढाई वर्ष पूर्व महुआ थाना क्षेत्र के एक गांव का एक 12 वर्षीय दलित किशोर पारिवारिक स्थिति दयनीय होने के कारण काम की तलाश में भटकते हुए महुआ-समस्तीपुर रोड में सहारा इंडिया कार्यालय के पास पहुंचा था. वहां एक गुमटी में सनी कुमार और गोलू पटेल से मिला और काम की तलाश करने की बात कर रहा था. इसी दौरान मोहम्मद आलम और रंजीत पटेल वहां बाइक से पहुंचे और दोनों उक्त किशोर को काम देने और पैसा देने का झांसा देकर अपने साथ ले गये. आरोप है कि उसे ले जाने के बाद खाना खिलाया और उसे सोने के लिए कहकर दोनों शराब पीने लगे. शराब पीने के बाद दोनों ने उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया. अगले दिन इस घटना की जानकारी किसी को भी देने पर जान से मार देने की धमकी देकर उसे फिर उसी गुमटी पर छोड़ दिया, जहां से उसे अपने साथ ले गये थे. वहां से वह किसी तरह अपने घर गया और अपनी चाची से आपबीती बतायी. उसे इलाज के लिए महुआ अस्पताल ले जाया गया. इलाज के दौरान महुआ थाने की पुलिस ने उसका बयान दर्ज कर मोहम्मद आलम, सन्नी कुमार, गोलू पटेल और रंजीत पटेल के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की थी. इस मामले में न्यायालय 15 मई, 2023 को मोहम्मद आलम को 30 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुना चुका है. शेष बचे तीन आरोपितों रंजीत पटेल, गोलू पटेल तथा सनी पटेल को विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार कुमार शर्मा द्वारा एसपी एवं त्वरित विचारण कोषांग के पुलिस पदाधिकारी के सहयोग से कराये गये छह साक्षियों एवं नौ प्रदर्श के परीक्षण प्रतिपरीक्षण के बाद तीनों को दोषी करार दिया गया. सजा के बिंदु पर आगामी 27 सितंबर को सुनवाई होगी.

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