हाजीपुर
. बाल श्रम उन्मूलन के लिए श्रम संसाधन विभाग व डीएम के निर्देश पर गठित धावा दल ने सोमवार को हाजीपुर शहर के होटल से दो बाल श्रमिकाें को विमुक्त कराया है. धावा दल ने मेसर्स रॉयल फैमली रेस्टुरेंट एवं ढाबा, अंजानपीर के यहां से हेल्पर के रूप में कार्य कर रहे दो बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया. बाल श्रमिकों से बात करने पर पता चला कि उन्हें नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी का भी भुगतान नहीं किया जा रहा है. इस संबंध में श्रम अधीक्षक शशि कुमार सक्सेना ने बताया कि दो बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है. उन्हें बाल कल्याण समिति, हाजीपुर के समक्ष सुपुर्द कर दिया गया है. इस मामले में मेसर्स रॉयल फैमली रेस्टुरेंट एवं ढाबा, अंजानपीर के नियोजक चंदन राज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने एवं आगे की कार्रवाई का निर्देश संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी को दी गयी गयी है.बताया गया कि बाल श्रम करवाने वाले नियोजकों को 20 हजार से लेकर 50 हजार रुपये तक जुर्माना अथवा छह माह का कारावास या दोनों का प्रावधान है. धावादल में धावा दल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, हाजीपुर सदर स्नेहा शिवानी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, महनार सोनाली प्रभा, डीएसपी (मुख्यालय), हाजीपुर अबू जफर इमाम, सहायक निदेशक, बाल संरक्षण इकाई, हाजीपुर विनोद कुमार ठाकुर, स्व कन्हाई शुक्ला सेवा संस्थान, हाजीपुर की प्रतिनिधि शालिनी भारती शामिल थी.
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