हाजीपुर. अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष न्यायाधीश प्रथम सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील दत्त ने करीब ढाई वर्ष पूर्व झाड़ी से 990 लीटर विदेशी शराब बरामदगी मामले में दो धंधेबाजों को पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. यह जानकारी अनन्य विशेष मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक लक्ष्मण प्रसाद राय ने दी. विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि भगवानपुर थाना के सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रविंद्र नाथ पांडेय 22 नवंबर 2022 को पुलिस टीम के साथ रात्रि गश्ती के निकले थे. गश्ती के दौरान ही गुप्त सूचना मिली कि भगवानपुर थाना क्षेत्र के शेखोपुर ढ़ढ़िया गांव में सड़क किनारे बने ईंट सिमेंट के चबूतरा के निकट विदेशी शराब छिपाकर रखा गया है. मौके पर पहुंची पुलिस ने उस स्थान पर झाड़ी से 990 लीटर विदेशी शराब बरामद किया. इस मामले में सहायक पुलिस अवर निरीक्षक रविंद्र नाथ पांडेय ने भगवानपुर थाना क्षेत्र के किरतपुर राजाराम निवासी हरि गोपाल राय तथा विनोद राय के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पुलिस ने 30 दिसंबर 2022 को इस मामले में आरोप पत्र समर्पित किया. इस मामले में 15 जून 2023 को इन दोनों के विरुद्ध आरोप गठन किया गया. इस मामले में विशेष लोक अभियोजक द्वारा कराए गए पांच साक्षियों के परीक्षण-प्रतिपरीक्षण के बाद दोनों अभियुक्तों को बीते पांच फरवरी को दोषी करार दिया गया था. इसी मामले में गुरुवार को सजा की बिंदू पर सुनवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को न्यायालय ने पांच-पांच वर्ष के सश्रम कारावास और एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है.
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