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चुनाव से चार दिन पूर्व डिस्पैच सेंटर पर उपलब्ध कराना होगा वाहन, मालिकों को भेजा गया नोटिस

चुनाव कार्य में इवीएम और मतदान कर्मियों तथा अर्द्ध सैनिक बलों को बूथों तक पहुंचाने सेक्टर सहित अन्य पदाधिकारियों के भ्रमण करने आदि विभिन्न कार्यों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व सहित कुल 4824 विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की जरूरत होगी.

हाजीपुर. लोकसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की ओर से सभी प्रकार की तैयारियां जोर शोर से जारी है. चुनाव कार्य में इवीएम और मतदान कर्मियों तथा अर्द्ध सैनिक बलों को बूथों तक पहुंचाने सेक्टर सहित अन्य पदाधिकारियों के भ्रमण करने आदि विभिन्न कार्यों के लिए 10 प्रतिशत रिजर्व सहित कुल 4824 विभिन्न प्रकार के छोटे-बड़े वाहनों की जरूरत होगी. जिसमें 439 वाहनों को रिजर्व रखा जायेगा. चुनाव कार्य के लिए आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार के वाहनों के मालिकों को चुनाव से चार दिन पूर्व वाहन उपलब्ध कराने के लिए नोटिस भेजा जा चुका है. अधिग्रहित वाहनों की दैनिक मुआवजे की राशि निर्धारित कर दी गयी है. मुआवजे के अतिरिक्त वाहन में ईंधन की आपूर्ति अलग से की जायेगी. पूर्वाह्न में वाहन का अधिग्रहण किये जाने पर पूरे दिन का और अपराह्न में अधिग्रहण किये जाने पर आधे दिन की राशि दी जायेगी.

मालूम हो कि वाहनों के अधिग्रहण और उसके सफल संचालन के लिए डीटीओ सह वाहन कोषांग के प्रभारी पदाधिकारी वाहन मालिकों और ईंधन की आपूर्ति के लिए पेट्रोल पंप संचालकों के साथ बैठक कर चुके है. जिसमें बस मालिक और पंप संचालकों को लोकसभा चुनाव के लिए विभाग से गाड़ियां और ईंधन के लिए प्राप्त निर्देश से अवगत कराया जा चुका है. डीटीओ प्रखंडों में बने डिस्पैच सेंटर, जहां वाहन कोषांग संचालित होगा, उन प्रखंडों का निरीक्षण कर चुके है. निरीक्षण के दौरान संबंधित कर्मियों को तैयारियों से संबंधित कई आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है. कोषांग की ओर से आवश्यकता के अनुसार सभी वाहन मालिकों को उनके गृह क्षेत्र के संबंधित थाना के माध्यम से नोटिस भेज दिया गया है. वाहन मालिक को भेजे गये नोटिस में चुनाव से चार दिन पूर्व डिस्पैच सेंटर पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. बताया गया कि उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 9 मई को, हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए 16 मई को और वैशाली लोकसभा क्षेत्र के लिए 21 मई को डिस्पैच सेंटर पर वाहन उपलब्ध कराना है.

क्या कहते है अधिकारी

लोकसभा चुनाव में विभिन्न कार्यों के लिए छोटी बड़ी करीब 4824 गाड़ियों की आवश्यकता पड़ेगी. जिसमें 439 वाहनों को रिजर्व रखा जायेगा. आवश्यकतानुसार गाड़ियाें को चिन्हित कर वाहन मालिकों को संबंधित थाने के माध्यम से नोटिस भेजकर चुनाव कार्य से चार दिन पूर्व डिस्पैच सेंटर पर वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है. ईंधन की आपूर्ति के लिए पंप संचालक के साथ बैठक की जा चुकी है. विभाग की ओर सभी प्रकार के वाहनों का दैनिक मुआवजा की राशि निर्धारित की गयी है. वहीं प्रखंडों में गठित वाहन कोषांग और स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है. चुनाव के दौरान वाहन से संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी.

धीरेंद्र कुमार, डीटीओ सह प्रभारी वाहन कोषांग

विभागवार वाहनों की आवश्यकता

– संबंधित कार्य – वाहनों की आवश्यकता

– मतदान कर्मियों के लिए – 2987

– सेक्टर पदाधिकारी – 370

– पुलिस – 37

– सीआरपीएफ – 500

– ऑबजर्वर -12

– डिफरेंट सेल – 85

– अन्य कार्य के लिए – 61

– रिजर्व – 439

-कुल वाहनों की संख्या – 4824

विभाग की ओर से निर्धारित दैनिक मुआवजा

– वाहन – दर

– बस 50 सीट से अधिक -3500

– बस 40 सीट तक- 3200

– मिनी बस 23 सीट – 2500

– मैक्सी और विंगर – 2000

– छोटी कार सामान्य – 1000

– छोटी कार वातानुकूलित – 1100

– ट्रैक्टर, कमांडर, जिप्सी – 1000

– बोलेरो, सूमो, मार्शल – 1200

– जाइलो, बोलेरो, सूमो – 1500

– स्कॉर्पियो, क्वालिस – 1900

– इनोवा, सफारी वातानुकूलित – 2100

– विक्रम, मैजिक, मिनीडोर – 900

– ओमनी, फोर्स, मेटाडोर – 900

– ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा – 700

– मोटर साइकिल -350

– भारी मालवाहक – 2500

– दस चक्का – 3000

– दस चक्का से अधिक – 3200

– मिनी ट्रक -1700

– हल्का मालवाहक – 1000

– डिलिवरी भान -1400

– ट्रैक्टर-ट्रेलर – 1000

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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