महनार. लोकसभा चुनाव से पूर्व सभी मतदाताओं के बीच मतदाता पर्ची का वितरण किया जाएगा. कोई भी मतदाता अपनी पर्ची पर लिखे बूथ पर जाकर वोटर आईडी कार्ड या अन्य वैकल्पिक दस्तावेज को दिखाकर मतदान कर सकता है. महनार एसडीओ नीरज कुमार ने बताया कि मतदाता पर्ची का वितरण मतदाताओं के बीच में किया जाता है. लेकिन यह पर्ची मतदाता की पहचान का वैकल्पिक दस्तावेज भी नहीं है. कहा कि मतदान के समय वोटर की व्यक्तिगत पहचान अनिवार्य है. व्यक्तिगत पहचान स्थापित होने के बाद ही मतदान करने की अनुमति दी जायेगी. वोटर की व्यक्तिगत पहचान के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोटर को फोटो पहचान पत्र निर्गत करता है. वोटर इस फोटो पहचान पत्र के आधार पर मतदान कर सकते है. अगर किसी वोटर के पास वोटर आईडी कार्ड नही है या उन्हें यह निर्गत नहीं किया जा सका है या किसी कारणवश प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उनकी व्यक्तिगत पहचान के लिए आयोग ने वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों की सूची जारी कर दी है. जिनका इस्तेमाल मतदान के समय व्यक्तिगत पहचान स्थापित करने में किया जा सकता है. कहा कि वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,बैंको/डाकघरों की ओर से जारी किये गये फोटोयुक्त पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई की ओर से जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार शामिल है. कहा कि उक्त दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर वोटर मताधिकार का प्रयोग कर सकेगा.
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