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बिहार में अब हर माह देना होगा पानी का बिल, नहीं भरने पर कटेगा कनेक्शन

नल जल योजना पार्ट टू में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचइडी ने प्रस्ताव तैयार किया है.

प्रह्लाद कुमार, पटना. नल जल योजना पार्ट टू में 30 रुपया प्रति परिवार हर माह लेने की तैयारी शुरू हो गयी है. इसको लेकर पंचायती राज विभाग और पीएचइडी ने प्रस्ताव तैयार किया है.

इस प्रस्ताव को कैबिनेट में ले जाने से पूर्व मुख्यमंत्री के समक्ष अधिकारियों ने प्रजेंटेशन दिया है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे प्रभावी कर दिया जायेगा.

आम लोगों से ली जाने वाली इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में जमा किया जायेगा. इसकी पूरी निगरानी विभागीय स्तर पर होगी.

15 दिनों पहले देना होगा लाभुक को नोटिस, तब कटेगा कनेक्शन

नल जल योजना के उपभोक्ताओं द्वारा मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं दिये जाने की स्थिति में उसे नोटिस दिया जायेगा.

नोटिस तामिला होने के बाद भी लाभुक मासिक उपभोक्ता शुल्क नहीं देता है, तो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा पानी कनेक्शन को काटने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया जायेगा. नोटिस का समय पूरा होने पर भी शुल्क जमा नहीं किया जायेगा, तब हाउस कनेक्शन को काटा जायेगा.

राशि लेने वाले पानी की शुद्धता की भी करेंगे जांच

जलापूर्ति योजना के निरीक्षण के दौरान पायी गयी त्रुटियों एवं शिकायतों का ब्योरा वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति, तकनीकी सहायक एवं विभाग के निगरानी सेल को देंगे. पानी की शुद्धता की जांच नियमित हर माह कराना अनिवार्य होगा.

हर वार्ड में रहेगा लाभुकों के द्वारा दी गयी राशि का ब्योरा

सभी वार्ड में लाभुकों से जो शुल्क लिया जायेगा, उसकी कलेक्शन रजिस्टर होगी. यहां हर माह सभी लाभुक के द्वारा दी गयी राशि का ब्योरा व उनका हस्ताक्षर होगा.

वहीं, उसी वक्त लाभुक से फीडबैक भी लेना होगा, ताकि लाभुक की परेशानियों को भी दुरुस्त किया जा सके. इसके लिए वार्ड में लॉग बुक, आगंतुक पंजी एवं शिकायत पंजी रहेगी.

Posted by Ashish Jha

Prabhat Khabar News Desk
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