पटना-गया-डोभी फोरलेन निर्माण में देरी पर हाइकोर्ट नाराज, पटना, गया और जहानाबाद के डीएम से किया तलब
इस मामले पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को की जायेगी.
पटना : पटना हाइकोर्ट ने पटना-गया-डोभी राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 83 के निर्माण के मामले पर सुनवाई करते हुए पटना, गया और जहानाबाद के जिलाधिकारियों से 27 नवंबर तक जवाब तलब किया है.
चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने प्रतिज्ञा नामक संस्था की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इन जिलाधिकारियों को बताने को कहा है कि भू मालिकों को क्षतिपूर्ति देने के मामले पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है.
एनएचएआइ की ओर से कोर्ट को बताया गया कि नेशनल हाइवे के निर्माण कार्य को विभिन्न एजेंसियों के बीच बांट दिया गया है.
राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि भूमि अधिग्रहण का नब्बे फीसदी काम हो गया है. भू मालिकों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि बहुत सारे भू मालिकों को क्षतिपूर्ति की राशि अब तक नहीं मिल पायी है. इस मामले पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को की जायेगी.
Posted by Ashish Jha