जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए होल्डिंग रसीद की अनिवार्यता खत्म, अब लोगों को होगी सहूलियत

हालांकि, नगर निगम में खुले आरटीपीएस काउंटर पर सरकारी सुविधाओं के लिए जो आवेदन जमा हो रहा है, उसमें होल्डिंग टैक्स रसीद की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करने की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया गया है.

By Prabhat Khabar News Desk | July 24, 2022 11:30 AM

मुजफ्फरपुर में जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए होल्डिंग टैक्स राशि की अद्यतन जमा रसीद की छायाप्रति लगाने की जो अनिवार्यता की गयी थी, उसे सरकार के स्तर से ही खत्म कर दी गयी है. इसके बाद नगर निगम में फिर से पहले की तरह बिना होल्डिंग टैक्स की अद्यतन रसीद लगाये जन्म-मृत्यु सर्टिफिकेट के लिए आवेदन जमा होने लगा है. इससे लगभग एक माह बाद जन्म-मृत्यु शाखा में आवेदनों की संख्या में अचानक वृद्धि हो गयी है.

आरटीपीएस काउंटर पर अभी भी पुरानी व्यवस्था

हालांकि, नगर निगम में खुले आरटीपीएस काउंटर पर सरकारी सुविधाओं के लिए जो आवेदन जमा हो रहा है, उसमें होल्डिंग टैक्स रसीद की अद्यतन छायाप्रति संलग्न करने की अनिवार्यता को खत्म नहीं किया गया है. इस कारण आरटीपीएस के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवासीय, आय सहित अन्य तरह की सुविधाओं के लिए जो आवेदन जमा होता है, उसकी संख्या काफी कम गयी है.

प्रधान सचिव ने जारी किया था पत्र

निगम के जन्म-मृत्यु शाखा में 20 जुलाई तक जो आवेदन जमा हुआ है. सभी का सर्टिफिकेट तैयार हो चुका है. 21 से जो आवेदन जमा है, उसी का सर्टिफिकेट तैयार होना है. कारण कि पहले रोजाना पांच से दस आवेदन ही जमा हो रहा था, जिसे बिना पेंडिंग किये कर्मी तैयार करते चले गये. शाखा के प्रभारी का कहना है कि जब प्रधान सचिव की तरफ से पत्र जारी होने का पता चला, तब वरीय अधिकारियों की ओर से होल्डिंग टैक्स रसीद की जो अनिवार्यता की गयी थी, उसे खत्म कर दिया गया है.

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